सरकार ने आयकर नियमों को संशोधित करते हुए ट्रांसजेंडरों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए पैन कार्ड फॉर्म में उनके लिए स्वतंत्र लिंग का कॉलम बनाया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सोमवार एक अधिसूचना जारी कर पैन कार्ड आवेदन के फॉर्म में एक नया टिक बॉक्स बनाया है।
बजट 2018 में घोषित 40,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने स्पष्टीकरण जारी किया है। CBDT ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को अपने पूर्व नियोक्ता से प्राप्त होने वाली पेंशन को सैलरी की श्रेणी में रखा जाएगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग को ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत उन लोगों को नोटिस देने का काम दो माह में पूरा करने को कहा है, जिन्होंने नोटबंदी के बाद बड़ी राशि अपने बैंक खातों में जमा कराई थी।
वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह निर्धारित लक्ष्यों को पार कर गया है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि इस दौरान रिकॉर्ड 6.84 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन नंबर को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथि आगे बढ़ाकर अब 30 जून 2018 कर दी है।
आयकर विभाग ने कहा है कि उसे करदाताओं पर भरोसा है और वे बिना किसी भय के 31 मार्च तक अपना रिटर्न दाखिल करें। यह समय-सीमा सभी कंपनियों और उन लोगों के लिए है जिन्होंने नोटबंदी के बाद बड़ी मात्रा में नकद राशि जमा कराई है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर दाताओं को ई-नोटिस भेजने के लिए एक नई केंद्रीकृत संचार योजना अधिसूचित की है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने मंगलवार को कहा कि कर विभाग बिटकॉइन जैसी आभासी मुद्राओं में निवेश करने वाले लेकिन उससे प्राप्त आय या लाभ की घोषणा नहीं करने वाले लोगों को नोटिस जारी कर रहा है।
आयकर अधिकारी अब उन करदाताओं को उनके रिटर्न में छोटा-मोटा अंतर पाए जाने पर डिमांड नोटिस नहीं जारी करेंगे। करदाता के रिटर्न (आईटीआर) व विभाग द्वारा बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से जुटाए गए ब्यौरे में छोटे-मोटे अंतर को लेकर यह नीति अपनाई जा रही है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने मंगलवार को कहा कि सकार ने प्रत्यक्ष कर सुधारों को मजबूत किया है। इससे बड़ी संख्या में करदाताओं को कर के दायरे में लाया गया है और करदाताओं की संख्या 8 करोड़ पर पहुंच गई है।
इनकम टैक्स विभाग ने शनिवार को इस बात का खुलासा है कि अगर किसी ने नोटबंदी के दौरान अपने बैंक खातों में 15 लाख रुपए या इससे अधिक की राशि जमा की है, तो अब वो परेशानी में पड़ने वाले हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा कि अब विभाग इस तरह के निवेश पर टैक्स वसूली का प्रयास कर रहा है।
सरकार 2018 से अखिल भारतीय स्तर पर आयकरदाताओं की ई-एसेसमेंट प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। CBDT ने इस महत्वाकांक्षी प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए तेजी से रूपरेखा तैयार करने के लिए मंगलवार को एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।
चालू वित्त वर्ष 2017-18 में अप्रैल से लेकर नवंबर तक की अवधि में देश के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे पिछले साल नवंबर में की गई नोटबंदी का असर अब पूरी तरह से खत्म होने का संकेत मिलता है।
केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय-सीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी है। इससे पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर, 2017 थी।
टैक्स डिपार्टमेंट ने 1.16 लाख लोगों और इकाईयों को नोटिस भेजा है। ये वे लोग हैं जिन्होंने नोटबंदी के बाद अपने बैंक खातों में 25 लाख रुपए से अधिक जमा किए।
बेनामी संपत्ति रोधी कानून के प्रावधानों के तहत 30 लाख रुपये से अधिक संपत्ति पंजीयन मामलों में आयकर रिटर्न का मिलान किया जा रहा है
CBDT के चेयरमैन सुशील चंद्र ने कहा कि नोटबंदी के आदेश के बाद हर महीने करीब 7.5 लाख लोग पैन नंबर के लिए आवेदन कर रहे हैं, पहले यह संख्या बहुत कम थी
आयकर विभाग ने पनामा पेपर मामले की जांच में अब तक 792 करोड़ रुपए की ऐसी राशि की पहचान की है जिसका खुलासा नहीं किया गया था।
बेनामी संपत्ति के सर्वाधिक 136 मामले अहमदाबाद में हुए, इसके बाद भोपाल में 93 मामले, कर्नाटक और गोवा में 76-76 मामले और चेन्नई में 72 मामले सामने आए हैं
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