केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आडिट रिपोर्ट की आवश्यकता वाले विशेष मामलों के लिये आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्ट्रबर तक बढ़ा दी है। पहले यह समयसीमा 30 सितंबर रखी गई थी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। आयकर अपराधों को आपसी समझौते के जरिये निपटाने को लेकर सरकार ने सुविधा शुरू की है। करदाता 31 दिसंबर 2019 तक एक बार इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के ताजा निर्देश में यह कहा गया है।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने चालू वित्त वर्ष के शुरुआती पांच माह में कराधान मामले के 26 अग्रिम मूल्यांकन समझौते (एपीए) किये हैं। सीबीडीटी की यहां जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है।
कोई व्यक्ति आधार का उपयोग कर रिटर्न दाखिल करता है और उसके पास पैन संख्या नहीं है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने पैन जारी करने के लिए आवेदन कर दिया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्टार्टअप कंपनियों से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया है। इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। पांच सदस्यीय यह प्रकोष्ठ एंजल कर एवं अन्य कर से जुड़ी समस्यों को देखेगा।
राजस्व विभाग ने शुक्रवार को कहा कि एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर दो प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का फैसला एक सितंबर से लागू हो जायेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में 31 अगस्त, 2019 तक जो लोग पहले ही एक करोड़ रुपये की नकद निकासी कर चुके हैं, उनकी इसके बाद की सभी निकासी पर दो प्रतिशत का टीडीएस लिया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने एक साल के लिए पी.सी. मोदी की पुन: नियुक्ति को मंजूरी दी।
कर विभाग ने गुरुवार को कहा कि 25 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले छोटे स्टार्टअप को वादे के मुताबिक कर अवकाश मिलना जारी रहेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि आयकर कानून, 1961 की धारा 80 आईएसी में किये गये उल्लेख के अनुसार कर अवकाश जारी रहेगा।
अब आयकर दाता 31 अगस्त तक वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
सीबीडीटी के चेयरमैन पी. सी. मोदी ने कहा कि अगर आपको लगता है कि आयकर अधिकारी आपकी अघोषित आय की जांच के लिए सोशल मीडिया पोस्ट की जासूसी करते हैं, तो यह गलत धारणा है।
वित्त मंत्री ने अपने पहले बजट में धनाढ्य लोगों पर आयकर सरचार्ज बढ़ा दिया है। इससे करीब 40 प्रतिशत एफपीआई स्वत: तरीके से ऊंचे कर के दायरे में आ गए हैं।
सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि यह लक्ष्य हमें काफी उम्मीद देता है कि हम दिए गए लक्ष्य के अनुसार 17.5 प्रतिशत वृद्धि हासिल करने में कामयाब होंगे।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) योग्य आयकर विभाग अधिकारियों का एक राष्ट्रीय समूह तैयार करेगा।
सीबीडीटी का मानना है कि कर्ज चूककर्ताओं की संपत्तियों का ब्योरा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को साझा किया जाना चाहिए ताकि वे उनसे कर्ज की वसूली कर सकें। यह जनहित में होगा।
करदाताओं की शिकायतों का निपटारा करने में ढुलमुल रवैये के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) प्रमुख ने अधिकारियों को लताड़ लगाई है।
ये दिशानिर्देश सोमवार से लागू हो गए हैं। कर विभाग के नीति बनाने वाले निकाय ने प्रत्यक्ष कर कानून के तहत मामलों के निपटान-2019 को लेकर 32 पृष्ठों के संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।
टैक्स चोरों, बेनामी संपत्ति और कालाधन रखने वालों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आयकर विभाग द्वारा संशोधित दिशा-निर्देश आज (17 जून, सोमवार) से लागू होना है, उसके तहत कालाधन और बेनामी संपत्ति के गंभीर अपराध को 'नॉन-कंपाउंडेबल' की श्रेणी में रख दिया गया है।
बिना पैन लिए एक साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का वित्तीय ट्रांजेक्शन करने वाले सभी व्यक्तिगत और गैर व्यतिकगत श्रेणी (Non-individual entities) को 31 मई से पहले पैन कार्ड का आवेदन करना होगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संशोधित हुआ फॉर्म 12 मई, 2019 से प्रभाव में आएगा। यानी कि वित्त वर्ष 2018-19 का इनकम टैक्स रिटर्न बदले हुए फॉर्म-16 के आधार पर भरा जाएगा।
सीबीडीटी ने कहा कि वित्त वर्ष 2017-18 में 6.87 करोड़ आयकर रिटर्न फाइल किए गए, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में 5.48 करोड़ आईटीआर फाइल किए गए थे
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