नए नियमों के तहत, अगर कोई व्यक्ति किसी भी नॉन-फाइनेंशियल ऐसेट को खरीदने के दो साल से ज्यादा समय बाद बेचता है तो उस पर इंडेक्सेशन के बिना 12.5 प्रतिशत की दर से कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाना होता है।
उम्मीदें हैं कि घरेलू इक्विटी और म्यूचुअल फंड में एक समान होल्डिंग अवधि शुरू करके पूंजीगत लाभ कर संरचना को सरल बनाया जाएगा। इनकम टैक्स कानून के हिसाब से, चल और अचल दोनों तरह की पूंजीगत संपत्तियों की बिक्री से होने वाले लाभ पर कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होता है।
रुइया के स्वामित्व वाले एस्सार ग्रुप ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 4,000 करोड़ रुपए का रिफंड मांगा है।
आयकर विभाग ने केयर्न एनर्जी के खिलाफ एक नया नोटिस जारी कर 30,700 करोड़ रुपए का जुर्माना मांगा है। कर का समय पर भुगतान नहीं करने पर मांगा गया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 मार्च को जारी सर्कुलर में विभिन्न परिदृश्यों में विवादित टैक्स मांग मामलों में ब्याज समाप्त करने की घोषणा की है।
ITAT ने केयर्न एनर्जी पीएलसी को 10 साल पहले अर्जित पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन) पर 10,247 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाने का आदेश दिया है।
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