फ्यूचर और ऑप्शन पर लगने वाली सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) को बढ़ाकर 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत कर दिया गया है। डेरिवेटिव सेगमेंट में ऑप्शन को सेल पर विक्रेता की ओर से 0.0625 प्रतिशत एसटीटी अदा किया जाएगा।
सरकार राजस्व को बढ़ाने के लिए जनता से अलग-अलग रूप में टैक्स लेती है। किसी भी संपत्ति को बेचते समय इस पर होने वाले मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स देना जरूरी है। इस पर कितना टैक्स लगता है और इसे कैसे बचत कर सकते हैं इसे आसान शब्दों में जानें।
देश का आम बजट जल्द ही आने वाला है, जहां लोग अलग अलग जगहों पर टैक्स में वित्तमंत्री द्वारा राहत चाहते हैं। वहीं बात अगर निवेशकों की करें तो वह Capital Gain Tax में बदलाव की उम्मीद बजट- 2023 में कर रहे हैं।
अभी तक लंबी अवधि के कैपिटल गेन पर सरचार्ज सालाना आय स्लैब के अनुसार लगाया जाता है। यानी, अगर किसी भी व्यक्ति की सालाना आय 50 लाख से अधिक और एक करोड़ तक है उसे मकान की बिक्री पर इंडेक्सन के अलावा 20% कैपिटेल गेन और सरचार्ज चुकाना होता है।
सर्किल रेट प्रॉपर्टी की वह न्यूनतम वैल्यूू होती है, जिसपर उसे नए मालिक के नाम पर रजिस्टर किया जाता है। इस रेट को राज्य सरकार तय करती है और समय-समय पर इसमें संशोधन करती है।
कैपिटल गेन टैक्स वह टैक्स है जो किसी कैपिटल असेट की बिक्री पर लगता है। ये असेट शेयर, सोना या प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है।
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