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अब नहीं चलेगी इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने में लेट-लतीफी, रिटर्न दाखिल करने में देरी पर लगेगी 10,000 तक लेट फीस

अब नहीं चलेगी इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने में लेट-लतीफी, रिटर्न दाखिल करने में देरी पर लगेगी 10,000 तक लेट फीस

फायदे की खबर | Feb 02, 2017, 10:27 AM IST

तय समय के बाद अगर कोई इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करता है तो लेट फीस के तौर पर 5,000 रुपए भरने होंगे। 31 दिसंबर के बाद यह लेट फीस 10,000 रुपए होगी।

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