राष्ट्रव्यापी बंद के बाद बेचे गए बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक बरकरार
राष्ट्रव्यापी बंद के कारण 31 मार्च की समय-सीमा से पहले जो लोग अपनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
पीठ ने वाहन डीलर संघ को निर्देश दिया है कि वह मार्च के आखिरी सप्ताह में ऑनलाइन या प्रत्यक्ष तरीके से बेचे गए वाहनों का ब्योरा पेश करे।
कोर्ट के अनुसार इन वाहनों की दिल्ली एनसीआर में बिक्री नहीं की जाएगी
हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट से BS4 ईंधन उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की बिक्री को रोकने के लिए 31 मार्च की समयसीमा के तीन महीने के विस्तार की मांग की है, क्योंकि कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रकोप के चलते खुदरा बिक्री प्रभावित हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों की बिक्री की समयसीमा बढ़ाने से इंकार कर दिया
वाहन डीलरों के संगठन फेडरेशन आफ आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और भारत चरण-चार उत्सर्जन मानक वाले स्टॉक की बिक्री एक अप्रैल, 2020 के बाद भी करने की अनुमति मांगी है।
सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2020 के बाद से देश में बीएस 4 वाहनों की बिक्री और उनके रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है।
हीरो माएस्ट्रो एज और डुएट स्कूटर्स के बाद लोकप्रिय स्कूटर प्लेजर का बीएस 4 अपडेट वर्जन लेकर आई है। इंजन के साथ ही इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव हुए हैं।
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