सोने की बिक्री से जुड़े नियमों में सरकार की ओर से महत्वपूर्ण बदलाव किये गये हैं, जिसे 1 अप्रैल, 2023 से लागू किया जाएगा। आइये जानते हैं इसके बारे में
उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि सरकार स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों के लिये हॉलमार्क (गुणवत्ता की मुहर) की व्यवस्था 15 जनवरी 2021 से अनिवार्य करेगी।
बीआईएस ने सोने की हॉलमार्किंग के भारतीय मानकों में संशोधन किया है। ये इस साल एक जनवरी से लागू हो गए हैं। अब ज्वैलरी पहले से चार गुना सुरक्षित होंगे।
बीआईएस ने ज्वैलर्स को बड़ा झटका दिया है। अब ज्वैलर्स आपको 22 कैरेट के नाम पर 18 ये 14 कैरेट सोने की ज्वैलरी नहीं बेच जाएगा। हॉलमार्क जरूरी हो गया है।
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