बीड़ी पर आज 28 प्रतिशत का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाया जा रहा है, क्योंकि इसे अहितकर उत्पाद की श्रेणी में रखा गया है।
GST में TV, AC, वॉशिंग मशीन, फ्रीज और एरेटेड ड्रिंक्स जैसे उत्पाद महंगे होंगे, जबकि स्मार्टफोन, छोटी कारें तथा रोजमर्रा के इस्तेमाल के उत्पाद सस्ते होंगे।
सौ से अधिक कैंसर अस्पतालों के कैंसर रोग विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री से GST व्यवस्था के तहत बीड़ी को अहितकर वस्तुओं की सूची में डालने की अपील की है।
तंबाकू कंपनियों के विरोध से बेअसर सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ किया कि सिगरेट और बीड़ी समेत सभी उत्पाद के दोनों ओर 85 फीसदी चित्र चेतावनी देना जरूरी होगा।
बड़ी चित्रात्मक चेतावनी छापने के विरोध में देश भर में बीड़ी बनाने वाली इकाइयां भी सिगरेट कंपनियों के साथ आ गई हैं और उत्पादन बंद करने का फैसला किया है।
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