टैक्स चोरों, बेनामी संपत्ति और कालाधन रखने वालों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आयकर विभाग द्वारा संशोधित दिशा-निर्देश आज (17 जून, सोमवार) से लागू होना है, उसके तहत कालाधन और बेनामी संपत्ति के गंभीर अपराध को 'नॉन-कंपाउंडेबल' की श्रेणी में रख दिया गया है।
वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि सरकार बेनामी कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए संस्थानों को मजबूत करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।
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