अगर भारत में कोई बैंक दिवालिया हो जाता है तो आपके 5 लाख रुपये सुरक्षित रहेंगे। दरअसल, आरबीआई द्वारा बैंकों में रखे गए पैसे का इंश्योरेंस किया जाता है। इसे डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) के तहत मुहैया कराया जाता है। इसके तहत हर निवेशक को अधिकतम 5 लाख रुपये तक का बीमा मिलता है।
एनसीएलटी ने एक समाधान पेशेवर की नियुक्ति का आदेश दिया और एसबीआई को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा।
संकटग्रस्त टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर एयरसेल ने दिवालियापन सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के पास अर्जी दाखिल की है।
अरुण जेटली ने कहा कि इनसोल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के लिए लाए गए अध्यादेश की वकालत करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य एक साफ और प्रभावी सिस्टम तैयार करना है।
बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश से ताकत मिलने के बाद रिजर्व बैंक (RBI) मार्च, 2019 तक करीब 8 लाख करोड़ रुपए के NPA के मामले निपटान के लिए आगे बढ़ा सकता है।
लेटेस्ट न्यूज़