रिजर्व बैंक ने कहा कि परिसमापन के बाद जमा बीमा एवं कर्ज गारंटी निगम से जमाकर्ता पांच लाख रुपये तक का जमा पाने के पात्र होंगे।
RBI ने वैश्विक बैंकिंग लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिया है। इसमें आवेदन के लिए पात्र इकाइयों की सूची से औद्योगिक घरानों को बाहर रखा गया है।
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