हर जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि पर बीमा दावा राशि पाने का हकदार होगा। लाइसेंस रद्द होने के बाद सहकारी बैंक 24 जुलाई, 2024 को कारोबार बंद होने से बैंकिंग कारोबार बंद कर देगा।
समापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी से उसके जमा धन पर 5 लाख रुपये तक का डिपोजिट इंश्योरेंस दवा करने का अवसर मिलेगा।
परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी से 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि के एवज में जमा बीमा दावा प्राप्त करने का हकदार होगा।
बैंक द्वारा दिए गए आंकड़े के मुताबिक सभी जमाकर्ताओं को डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) से उनकी जमाराशि का पूरा पैसा वापस किया जाएगा।
बैंक के बंद होने पर, प्रत्येक जमाकर्ता को उनके जमा पर 5 लाख रुपये तक की मौद्रिक बीमित राशि डीआईसीजीसी की ओर से डिपॉजिट बीमा दावा के रूप में प्राप्त होगी।
रिजर्व बैंक ने कहा कि परिसमापन के बाद जमा बीमा एवं कर्ज गारंटी निगम से जमाकर्ता पांच लाख रुपये तक का जमा पाने के पात्र होंगे।
RBI ने वैश्विक बैंकिंग लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिया है। इसमें आवेदन के लिए पात्र इकाइयों की सूची से औद्योगिक घरानों को बाहर रखा गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑन टैप लाइसेंसिंग के दिशानिर्देश का मसौदा जारी किया है, जिसमें 10 साल का पेशेवर अनुभव रखने वाले प्रोफेशनल्स लाइसेंस के हकदार होंगे।
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