दूरसंचार लाइसेंस के लिए प्रत्येक सेवा क्षेत्र पर 44 करोड़ रुपये तक की गारंटी देनी होगी। जबकि पुराने नियम के तहत यह गारंटी 220 करोड़ रुपये थी।
सरकार, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (टीएसपी) के 'तत्काल' स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क व लाइसेंस शुल्क के भुगतान में विफल रहने पर उनके बैंक गारंटी को भुनाने की कार्रवाई कर सकती है।
सरकार ने गारंटी 1 लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दी है।
छोटे निर्यातकों को राहत देते हुए सरकार ने उन्हें वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात पर बैंक गारंटी की छूट देने की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी।
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