तंबाकू कंपनियों के विरोध से बेअसर सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ किया कि सिगरेट और बीड़ी समेत सभी उत्पाद के दोनों ओर 85 फीसदी चित्र चेतावनी देना जरूरी होगा।
दिल्ली सरकार ने गुटखा, पान मसाला, खैनी और जर्दा’ समेत सभी चबाने वाले तम्बाकू के उत्पाद, बिक्री और स्टोर करने पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।
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