देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के ग्राहकों के लिए 1 जनवरी 2020 से इन तीन नियमों में बदलाव हो रहा है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों से एटीएम पर तकनीकी कारणों से असफल होने वाले लेन-देन और खाते की शेष राशि की जानकारी को हर माह मिलने 'मुफ्त एटीएम लेनदेन' में नहीं गिनने के निर्देश दिए हैं।
बैंकों के ATM से पैसे निकालने और चेकबुक जैसी सेवाओं पर किसी तरह का गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) नहीं लगता है, ग्राहकों के लिए इन सेवाओं को GST के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि क्रेडिट कार्ड बिल के बकाया भुगतान पर लगा विलंब शुल्क तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा बीमा की खरीद पर जीएसटी लगेगा।
अपने खातों में मिनिमम बैलेंस रखने वाले ग्राहकों को बैंक एक सीमा तक फ्री ATM ट्रांजेक्शन की सुविधा देते हैं और साथ में चेकबुक और डेबिट कार्ड भी फ्री में देते हैं।
SBI को कंज्यूमर कोर्ट ने कहा है कि वह इस तरह से ग्राहक के खाते से पैसे नहीं काट सकते, साथ में SBI पर जुर्माना भी ठोका है
उपभोक्ता मंत्री ने अपने ट्विटर हेंडल पर एक मामले का जिक्र किया जिसमें ATM से पैसे निकलवाते समय ग्राहक को पैसे नहीं मिले थे लेकिन उसके खाते से रकम घट गई थी।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहकों को ATM से महीने में 5 बार से ज्यादा लेनदेन करने पर पैसे देने होंगे। यह नियम अक्टूबर महीने से लागू होगा।
ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए RBI का जो नियम है उसमें बैंकों को है कि वह बिना मोबाइल नंबर वाले खातों की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सुविधा रोक सकते हैं।
ज्यादातर लोग बैंकों के ATM में कैश नहीं मिलने से परेशान हो रहे है, लेकिन इस बार कैश की किल्लत बैंक की वजह से नहीं बल्कि आम लोगों की वजह से ही हो रहा है।
जहां ज्यादातर बैंकों के ATM में अब भी पैसे नहीं हैं वहीं सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि 1 महीने में ATM से फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा घटा कर 1 कर दी जाए
होली की वजह से देश के कई राज्यों में बैंक लगातार पांच दिन बंद रहेंगे। 23 मार्च से 27 मार्च तक बैंकों में काम नहीं होगा। कई राज्यों में 4 दिन की छुट्टी है।
दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकाले पर लगने वाला शुल्क जल्द खत्म हो सकता है। इसके लिए आरबीआई और वित्त मंत्रालय बीच बातचीत चल रही है।
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