नोटबंदी के बाद यदि आपने किसी व्यक्ति या रिश्तेदार से 20,000 रुपए या इससे अधिक का कैश गिफ्ट या चंदा लिया है तो आप इनकम टैक्स विभाग की नजर में आ सकते हैं।
CBDT ने नोटबंदी के बाद टैक्सपेयर्स को अपने ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) फॉर्म में संशोधन विकल्प का गलत इस्तेमाल करने के प्रति आगाह किया है।
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