Friday, November 22, 2024
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डॉक्‍टर, वकील, आर्किटेक्‍ट के बड़े लेनदेन पर है इनकम टैक्‍स विभाग की नजर, SFT के तहत देनी होगी जानकारी

डॉक्‍टर, वकील, आर्किटेक्‍ट के बड़े लेनदेन पर है इनकम टैक्‍स विभाग की नजर, SFT के तहत देनी होगी जानकारी

मेरा पैसा | May 13, 2017, 03:31 PM IST

लिस्‍टेड कंपनियों, विभिन्‍न वित्‍तीय संस्‍थाओं और डॉक्‍टर, वकील व आर्किटेक्‍ट सहित सभी पेशेवरों को 31 मई तक अपने बड़े लेनदेन की जानकारी देनी होगी।

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