एक मध्यस्थता अदालत ने दिसंबर में भारत सरकार को आदेश दिया था कि वह केयर्न एनर्जी को 1.2 अरब डॉलर से अधिक का ब्याज और जुर्माना चुकाए।
न्यायाधिकरण ने भारत सरकार से यह भी कहा कि वह केयर्न को लाभांश, कर वापसी पर रोक और बकाया वसूली के लिए शेयरों की आंशिक बिक्री से ली गई राशि ब्याज सहित लौटाए।
केयर्न इंडिया ने 2015 में पिछली तारीख से कर की मांग को अंतरराष्ट्रीय पंचाट में चुनौती दी थी।
विधि मंत्रालय का मानना है कि ओएनजीसी-रिलायंस गैस चोरी मामले में एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है।
एक आर्बिट्रेशन कोर्ट (मध्यस्थ पंचाट) ने एक अंतरिम आदेश में रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) को अपनी संपत्तियों की बिक्री, स्थानांतरण पर रोक लगा दी है।
RIL तथा बीपी पीएलसी ने गैस कीमत संशोधन में देरी को लेकर सरकार के खिलाफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में दी गई कानूनी चुनौती को वापस ले लिया है।
RIL-ONGC विवाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज से 1.55 अरब डॉलर के मुआवजे की सरकार की मांग को चुनौती देने वाली अर्जी पर समिति में सुनवाई शुरू हो गयी है।
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