अधिकारी ने बताया कि इनकम टैक्स कानून 1961 की धारा 56(2)( viib) के तहत निवेश पर छूट पाने के लिए स्टार्टअप्स की प्रक्रिया को आसान बनाने के संबंध में अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने इस धारा से संबंधित मामले में अधिसूचना को अनुमति दे दी है।
सेबी ने एंजल फंड्स द्वारा निवेश के अपने नियमों में ढील दी है। इसमें उनको पांच साल तक पुरानी इकाइयों में निवेश की अनुमति देना भी शामिल है।
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