अथॉरिटी ने आम्रपाली समूह की पांच आवासीय परियोजनाओं में करीब 75 एकड़ जमीन के विकास की अनुमति दे दी है। कंपनी करीब 80 रेसिडेंसियल टावर बना सकेगी जिनमें 13,500 फ्लैट मौजूद होंगे।
घर खरीदारों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता एम एल लाहोटी ने यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि घर खरीदारों की शिकायतों की सुनवाई के लिए एक नई पीठ के गठन की जरूरत है।
Real State Market: रियल स्टेट में बनाने वाले 100 प्रतिशत यूनिट्स में लगभग 50% यूनिट्स की जिम्मेदारी इन दोनों बिल्डर ग्रुप्स पर थी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जमीन लेना और ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को एक साथ शुरू कर देना- इन दोनों ही बिल्डर ग्रुप की सबसे बड़ी खामियां रही है।
21,000 पंजीकृत घर खरीदारों में से 5,413 घर खरीदार भुगतान नहीं कर रहे हैं और पैसा जमा करने के लिए उनकी समय सीमा जुलाई में है।
एनबीसीसी ने एक बयान में कहा कि 29 मार्च को एएसपीआईआरई और बैंकों के समूह के बीच आम्रपाली परियोजनाओं के लिए 1,500 करोड़ रुपये के ऋण वितरण को लेकर एक करार हुआ है।
एनारॉक को पूर्ववर्ती आम्रपाली समूह के लगभग 5,400 खाली पड़े (अनसोल्ड) फ्लैटों की बिक्री की जिम्मेदारी मिली है।
आर. वेंकटरमणि ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और यूको बैंक आम्रपाली परियोजनाओं में 450 करोड़ रुपये निवेश करने के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन अन्य बैंक, जो एक संघ का हिस्सा थे, प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं।
उच्चतम न्यायालय ने आम्रपाली आवासीय परियोजनाओं के अधिग्रहण के बाद सभी घर खरीदारों को अपना विवरण दर्ज कराने और शेष राशि का भुगतान करने के लिए कहा था।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह निर्देश देगा कि 9,538 खरीदारों को अपना पंजीकरण अपडेट करने और भुगतान करने के लिए 15 दिन का नोटिस जारी किया जाए
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने बहुराष्ट्रीय कंपनी जेपी मॉर्गन को 140 करोड़ रुपये जमा करने का बुधवार को निर्देश दिया
ग्रेटर नोएडा और नोएडा के 8 प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 8500 करोड़ की होगी जरूरत
उच्चतम न्यायालय ने आम्रपाली समूह के घर खरीदारों को बकाया पैसा जमा करने को कहा है। शीर्ष न्यायालय ने बुधवार को कहा कि यदि वे बकाया का भुगतान नहीं करते हैं तो वित्तीय संकट की वजह से अटकी परियोजनाओं को बंद करना पड़ सकता है।
फंसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए NBCC को 7.16 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी ने शुक्रवार को कहा कि वह आम्रपाली की अटकी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने में अपनी तरफ से कोई धन नहीं लगायेगी ।
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अथॉरिटीज को आदेश दिया कि वे आम्रपाली के घर खरीदारों के फ्लैट्स के रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दें।
प्रवर्तन निदेशालय ने आम्रपाली समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी, सचिव और अन्य लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में शुक्रवार को पूछताछ के लिए लखनऊ तलब किया है।
शीर्ष अदालत ने अनिल शर्मा और समूह के दो निदेशकों शिव प्रिया और अजय कुमार की व्यक्तिगत संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को आम्रपाली समूह की सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
‘‘इतने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी केवल भारत में ही हो सकती है लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में मौत की सजा देने का अधिकार हमें नहीं है।’
संकट में फंसे आम्रपाली समूह के खिलाफ मामले में सख्ती जारी रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रीयल्टी क्षेत्र की इस कंपनी के पांच-सितारा होटल, सिनेमा हॉल, मॉल और देशभर में स्थित कारखानों को कुर्क करने और उनकी बिक्री करने के आदेश दिए हैं।
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