सुप्रीम कोर्ट ने आज सहारा समूह को एक झटका देते हुए आदेश दिया है कि उसकी प्रमुख परियोजना एंबी वैली की संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश इसलिए दिया है कि क्योंगी सहारा समूह सेबी-सहारा रिफंड खाते में 750 करोड़ रुपए जमा कराने में विफल रहा है।
सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने आज सहारा समूह को राहत देते हुए महाराष्ट्र के एंबी वैली सिटी प्रोजेक्ट में अपनी पसंद की संपत्ति के किसी भी हिस्से को 15 मई तक बेचने और इससे प्राप्त रकम सेबी-सहारा रिफंड एकाउंट में जमा करने की अनुमति प्रदान कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह से कहा है कि यदि 17 अप्रैल तक सेबी के पास 5,092.64 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए तो उसकी Aamby Valley City को नीलाम कर दिया जाएगा।
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