आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने लोगों को किसी भी सेवा का लाभ लेने के लिए इंटरनेट पर आधार जैसी अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय सावधानी बरतने के लिए कहा है।
11 मई 2017 के अपने नोटिफिकेशन में CBDT ने उन लोगों की श्रेणी के बारे में स्पष्ट बताया था जिनके लिए PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य नहीं है।
एक जुलाई से पहले अपने पैन (PAN) नंबर को आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स वेबसाइट पर लोगों की भीड़ टूट पड़ी, जिसकी वजह से वेबसाइट क्रैश हो गई।
ITR दाखिल करने के लिए PAN का आधार से लिंक करना कर दिया गया है। समस्याओं को देखते हुए अब OTP के जरिए या PAN कार्ड की स्कैन्ड कॉपी की व्यवस्था की गई है।
वह दिन अब दूर नहीं जब आपके हाथों में आने वाले नए चेक बुक में पैसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति के नाम के साथ-साथ उसका आधार नंबर भी डालना जरूरी होगा।
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