बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आधार को लेकर जारी सभी असमंजस को समाप्त कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बहस को भ्रामक बताया कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने संबंधी आयकर कानून में किया गया नया प्रावधान पक्षपातपूर्ण है।
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