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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा- अगर नहीं है आधार तो पैन कार्ड से भर सकते हैं IT रिटर्न

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा- अगर नहीं है आधार तो पैन कार्ड से भर सकते हैं IT रिटर्न

बिज़नेस | Jun 09, 2017, 03:34 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जिनके पास आधार नहीं है वो पैन कार्ड के साथ ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते है।

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