यदि पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया है, तो ऐसा पैन 16 सितंबर से निष्क्रिय हो जाएगा।” 1 जुलाई 2023 और ग्राहक को फॉर्म 15 जी/एच जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और निष्क्रिय पैन के लिए उच्च टीडीएस कटौती लागू होगी।
PAN Holders: देश में कुल 61 करोड़ स्थायी खाता संख्या (PAN) हैं, जिनमें से 13 करोड़ लोगों के लिए सरकार ने खतरे की घंटी बजाई है। व्यक्तिगत पैन को इस तारीख के बाद निष्क्रिय घोषित करने का ऐलान किया गया है।
अगर लिंकिंग का काम 31 मार्च 2021 तक पूरा नहीं होता तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत गंभीर नतीजे के तहत आप पर 10000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है।
आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। कोरोना संकट के बीच पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है।
जीएसटी में भी राहत देने की कोशिश की गई है। अंतिम तारीख से 15 दिन बाद तक कोई दंड, जुर्माना, शुल्क या ब्याज नहीं लगाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर सुनवाई करते हुए आयकर रिटर्न दायर करते समय आधार को अनिवार्य कर दिया था। शीर्ष न्यायालय ने पैन और आधार को जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च, 2019 तय की है।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आधार को लेकर जारी सभी असमंजस को समाप्त कर दिया।
देश में अब तक (24 सितंबर 2018) कुल 21.08 करोड़ स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार के साथ लिंक किया जा चुका है।
आधार को कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने की समय-सीमा को सरकार ने 3 महीने और बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। इससे पहले सरकार ने मंगलवार को पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 30 जून करने की घोषणा की थी।
आधार लिंक कराने के संबंध में आम लोगों को सरकार ने एक और बड़ी राहत दे दी है।
आधार से अपने खाते को लिंक करना हो सकता है आपके लिए परेशानी का सबब हो, लेकिन यदि आप IRCTC से अपना आधार नंबर लिंक करते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही फायदेमंद होगा।
अपने नए यूजर्स से आधार कार्ड पर अंकित नाम ही लिखने की मांग करने पर फेसबुक घिरता जा रहा है।
आधार से अपने खाते को लिंक करना हो सकता है आपके लिए परेशानी का सबब हो, लेकिन यदि आप IRCTC से अपना आधार नंबर लिंक करते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही फायदेमंद होगा।
केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय-सीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी है। इससे पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर, 2017 थी।
पैन कार्ड और मोबाइल सिम से आधार जोड़ने की समयसीमा ‘मान्य और वैध’ है। इनकी अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है
आधार को इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ लिंक करने के लिए पॉलिसी धारक आधार नंबर को टेक्स्ट मैसेज के जरिए या ऑनलाइन या ब्रांच में जाकर आधार लिंक करवा सकते हैं।
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