नोटबंदी की अवधि के दौरान किसी तरह के लोन या क्रेडिट कार्ड के बिल के भुगतान के लिए दी गई 2 लाख रुपए या उससे अधिक नकद राशि को ITR फॉर्म में दिखाना होगा।
इनकम टैक्स विभाग अब उन लोगों से आय के स्रोत का लेखा-जोखा ले सकता है, जिन्होंने नोटबंदी के दौरान बैंक खातों में 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा रकम जमा कराई थी।
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