आज (1 जुलाई 2019) से देश में ये नियम बदल जाएंगे, जिनका आपकी जेब पर सीधा असर असर होगा।
GST काउंसिल की आज हुई बैठक में होटल उद्योग को बड़ी राहत देते हुए फैसला लिया गया कि होटल में 7500 रुपए या अधिक के कमरे में ठहरने पर 28 फीसदी टैक्स लगेगा।
कारोबारियों की संस्था एसोचैम ने जीएसटी का कार्यान्वयन टालने की मांग की है। इसके लिए संस्था ने वित्त मंत्री को पत्र भी लिखा है।
आज जीएसटी परिषद की बैठक है। इससे पहले छोटे व्यापारियों के संगठन कैट ने 28 प्रतिशत कर दायरे में रखी गई वस्तुओं की पुनर्समीक्षा की मांग की है
आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने मंगलवार (28 फरवरी) को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) सभी राज्यों में 1 जुलाई से लागू होगा।
करदाताओं पर अधिकार क्षेत्र को लेकर GST परिषद में गतिरोध बने रहने के साथ GST 1 जुलाई से लागू हो सकता है। उद्योग को खुद को तैयार करने के लिए वक्त चाहिए होगा।
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