वित्त वर्ष 2016-17 के लिए सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी है। पैन-आधार लिंकिंग जरूरी है।
आईटीसी ने कहा कि वित्तवर्ष 2012-13 से अबतक वैध सिगरेट उद्योग में 25 फीसदी की गिरावट देखी गई है।
GST के लागू होने के बाद ट्रकों का एक दिन का सफर 300-325 किलोमीटर हो गया है जबकि GST लागू होने से पहले 225 किलोमीटर रास्ता तय करते थे।
अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी से नगद लेनदेन करना मुश्किल होगा, जिससे टैक्स अनुपालन बेहतर होगा और टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ेगी।
जीएसटी काउंसिल अगले महीने होने वाली बैठक में विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों की तरफ से उठाए गए टैक्स के मुद्दे पर विचार कर सकती है।
वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) लागू होने के बाद मित्सुबिशी ने टैक्स की दरों में आए बदलाव के बाद अपनी कारों की कीमत 10 लाख रुपए तक कम कर दी है।
भारत में डेयरी क्षेत्र की अग्रणी कंपनी अमूल ने वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) लागू होने के बाद अपने कुछ चुनिंदा मिल्क प्रोडक्ट के दाम घटा दिए हैं।
फिच ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि जीएसटी का तेल एवं गैस और लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।
वित्तमंत्री ने कहा कि कपड़े को टैक्स फ्री रखने की कपड़ा व्यापारियों की मुख्य मांग पूरी होना संभव नहीं है क्योंकि इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट पर असर होगा
मंगलवार को सुबह के कारोबार के दौरान ITC के शेयर में 15 प्रतिशत की बड़ी गिरावट आई, जिससे इसके शेयरधारकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा।
वस्तु एवं सेवा कर यानि GST लागू हुए एक पखवाड़ा ही हुआ है और कुछ करदाताओं ने शिकायत की है कि GST पोर्टल पर अन्य के साथ उनके आंकड़ों का घालमेल हो रहा है।
GST में छूट प्राप्त कमोडिटीज की सप्लाई का कारोबार करने वाले व्यापारियों की तरफ से पंजीकरण को लेकर CBEC से सवाल पूछा गया था
कुल मिलाकर GST काउंसिल की यह 19वीं बैठक होगी लेकिन देश में GST पहली जुलाई से लागू हो चुका है और उसके लागू होने के बाद काउंसिल की आज पहली बैठक होगी
GSTN ने व्यापारियों के लिए खरीद या बिक्री का रिकॉर्ड रखने के लिए एक एक्सेल फॉरमेट लॉन्च किया है, व्यापारी जिसे भरकर अपलोड कर सकते हैं
सेकेंड हैंड सामान खरीदने या बेचने पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) नहीं चुकाना होगा, बशर्ते उसे खरीदी गई कीमत से कम कीमत पर बेचा गया हो।
राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया कि ऐसे लोगों पर, जो अपना पुरानी कार या पुराने सोने के आभूषणों को बेचना चाहता है उसे वस्तु एवं सेवा कर (GST) नहीं देना होगा।
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कोई व्यक्ति GST में रजिस्टर्ड ज्वैलर्स को अपनी पुराना सोना बेचता है, तो उसे 3 प्रतिशत टैक्स नहीं देना होगा।
सरकार ने आज यह स्पष्ट किया कि धार्मिक संस्थानों द्वारा संचालित अन्न क्षेत्र में दिए जाने वाले मुफ्त भोजन को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।
कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को बिना किसी अनुबंध के अगर 50,000 रुपए से अधिक का उपहार प्रदान किया जाता है तो उस पर GST के तहत कर चुकाना होगा।
मंगलवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने रेस्टोरेंट और ढाबे पर लगने वाले GST की दरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है, जो सबके लिए जरूरी है।
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