जापान की दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी पैनासोनिक ने आज बाजार में एलुगा रे सिरीज के तहत दो नए स्मार्टफोन पेश किए हैं।
जापानी कंपनी पैनासोनिक का नया फोन एलुगा रे 700 बाजार में आ चुका है और 21 सितंबर से आप इस फोन को खरीद सकेंगे।
नो फ्लाई लिस्ट के नियम लागू होने के बाद हवाई सफर करने वालों के लिए एयर टिकट की बुकिंग करवाते समय आधार, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन नंबर देना अनिवार्य हो जाएगा
पैनासोनिक ने आज एक नया स्मार्टफोन P9 भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। इसकी कीमत 6,290 रुपए है।
इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी पैनासोनिक इंडिया ने शुक्रवार को साल के फेस्टिव ऑफर 'इंडिया का त्योहार, पैनासोनिक का उपहार' की घोषणा की है।
अबतक 31 अगस्त तक आधार को पैन से लिंक करना जरूरी था।
आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि जो लोग पहले ही आयकर रिटर्न भर चुके हैं लेकिन अबतक आधार को पैन से लिंक नहीं किया है उसके रिटर्न की प्रोसेसिंग नहीं की जाएगी।
आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि जो लोग पहले ही आयकर रिटर्न भर चुके हैं लेकिन अबतक आधार को पैन से लिंक नहीं किया है उनके रिटर्न की प्रोसेसिंग नहीं की जाएगी।
पैनासोनिक ने पिछले साल भारत में पी77 स्मार्टफोन लॉन्च किया था। जिसमें 8 जीबी की रैम दी गई थी। कंपनी ने अब यही फोन 16 जीबी की रैम के साथ पेश किया है।
आधार एक्ट में बैंक खाता खोलने से लेकर गैस कनेक्शन लेने जैसी सेवाओं के लिए आधार नंबर की जानकारी दिए जाने का उल्लेख है
लगभग 30 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से सिर्फ 9.3 करोड़ लोगों ने ही अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाया है।
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेलटी ने साफ कर दिया है कि आधार नंबर को पैन नंबर से जोड़ने की कोई आखिरी तारीख निर्धारित नहीं की गई है।
दिग्गज जापानी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पैनासोनिक ने भारतीय बाजार में 2 नए स्मार्टफोन पेश किए हैं। ये दोनों फोन एलुगा सीरीज के तहत पेश किए गए हैं।
हाल ही में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार ने राज्यसभा कहा था कि सरकार ने देशभर से 11,44,211 पैन कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया है।
वित्त वर्ष 2016-17 के लिए सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी है। पैन-आधार लिंकिंग जरूरी है।
अगर आपके पास भी एक से अधिक पैन कार्ड है, तो यह खबर आपको परेशानी में डालने वाली है। सरकार अब तक 11.44 लाख पैनकार्ड निरस्त कर चुकी है।
आयकर भरने की अंतिम तारीख 5 अगस्त है और उससे पहले आप अपना आधार नंबर पैन नंबर से लिंक कराकर आयकर भर सकते हैं
11 मई 2017 के अपने नोटिफिकेशन में CBDT ने उन लोगों की श्रेणी के बारे में स्पष्ट बताया था जिनके लिए PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य नहीं है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को उनके आधार को PAN के साथ लिंक करने हेतु मैन्यूअली आवेदन करने के लिए एक पेज का फॉर्म अधिसूचित किया है।
एक जुलाई से आईटीआर की ईफाइलिंग के लिए आधार या आधार के लिए नामांकन की आईडी होना जरूरी होगा।साथ ही, आयकर विभाग ने कहा है कि पैन कार्ड की वैधता बनी रहेगी।
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