लगभग 30 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से सिर्फ 9.3 करोड़ लोगों ने ही अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाया है।
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेलटी ने साफ कर दिया है कि आधार नंबर को पैन नंबर से जोड़ने की कोई आखिरी तारीख निर्धारित नहीं की गई है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आज की तारीख तक तकरीबन 81 लाख आधार नंबर को निष्क्रिय किया है।
31 दिसंबर तक बैंक खाते से आधार नंबर लिंक करना अनिवार्य है। आपको 3 तरीके बता रहे हैं जिनके जरिए आप बिना बैंक गए अपना आधार अपने बैंक खाते से जोड़ सकते हैं।
इंश्योरेंस रेगूलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि इंश्योरेंस सेक्टर में KYC के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। यह दस्तावेज का बहुत ही सरल है।
वित्त वर्ष 2016-17 के लिए सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी है। पैन-आधार लिंकिंग जरूरी है।
आयकर भरने की अंतिम तारीख 5 अगस्त है और उससे पहले आप अपना आधार नंबर पैन नंबर से लिंक कराकर आयकर भर सकते हैं
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार नंबर जारी करने पर पिछले आठ सालों के दौरान 9,000 करोड़ से भी अधिक राशि खर्च की है।
आधार के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच 17 जुलाई से सुनवाई करेगी। देश के चीफ जस्टिस जे एस खेहर ने बुधवार को इस संदर्भ में संकेत दिया।
उन बैंकों को अपने ग्राहकों को आधार कार्ड एनरोलमेंट और अपडेट की सुविधा देनी होगी, जिन्हें 31 दिसंबर तक अपने बैंक खातों को आधार से लिंक करने के लिए कहा गया है
रिलायंस जियो ने अपने डाटा हैक होने की खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि जिस वेबसाइट पर आधार का डाटा होने का दावा किया जा रहा है, उसे बंद कर दिया गया है।
डुप्लीकेट आधार हासिल करने के लिए आपकी आधार की जानकारी सही होनी चाहिए और मोबाइल नंबर/या ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।
11 मई 2017 के अपने नोटिफिकेशन में CBDT ने उन लोगों की श्रेणी के बारे में स्पष्ट बताया था जिनके लिए PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य नहीं है।
UIDAI ने एजेंसियों से कहा है कि तकनीकी व्यावधान और ऐसे ही दूसरे बहाने बनाकर नागरिकों का पंजीकरण करने से इनकार करने को भ्रष्ट गतिविधि माना जाएगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को उनके आधार को PAN के साथ लिंक करने हेतु मैन्यूअली आवेदन करने के लिए एक पेज का फॉर्म अधिसूचित किया है।
1 जुलाई से GST ही नहीं बल्कि बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल गई हैं। कई काम के लिए आधार अनिवार्य हो गया है, वहीं PPF, और सुकन्या समृद्धि की ब्याज कम हो गया है।
एक जुलाई से आईटीआर की ईफाइलिंग के लिए आधार या आधार के लिए नामांकन की आईडी होना जरूरी होगा।साथ ही, आयकर विभाग ने कहा है कि पैन कार्ड की वैधता बनी रहेगी।
पहली जुलाई से GST ही नहीं बल्कि बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल रही हैं। 1 जुलाई से कई आवश्यक कामों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा।
देश में हवाई यात्रियों के लिए जल्द ही टिकट बुक कराते समय अपनी यूनिक पहचान जानकारी जैसे आधार या पासपोर्ट देना अनिवार्य होगा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने चार करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए आधार संख्या जमा कराने की अंतिम तिथि को 30 जून तक बढ़ा दिया है।
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