केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-2021 से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र" (पैन: AAZTS6197B) को ऐतिहासिक महत्व का स्थान और प्रसिद्ध सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में अधिसूचित किया है। ऐसे में टैक्सपैयर्स राम मंदिर में योगदान देकर आयकर में बचत कर सकते हैं। लाइवमिंट की खबर के मुताबिक, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में मंदिर के नवीकरण/मरम्मत के मकसद से स्वैच्छिक योगदान का 50% धारा 80 जी (2) (बी) के तहत कटौती के लिए पात्र है, जो जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के तहत उल्लिखित दूसरी शर्तों के अधीन है। खबर के मुताबिक, 2000 रुपये से ज्यादा की नकद दान राशि पर टैक्स कटौती की परमिशन नहीं है।
आयकर अधिनियम के तहत धारा 80सी
आयकर अधिनियम की धारा 80जी, टैक्स के लायक इनकम पर पहुंचने से पहले सकल कुल इनकम से कटौती के रूप में निर्दिष्ट राहत कोष और धर्मार्थ संस्थानों को किए गए दान की अनुमति देती है।
दान करने का तरीका
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट पर राशि का योगदान करने के लिए अलग-अलग ऑप्शन और तरीके उपलब्ध है। दान करने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट https://online.srjbtkshetra.org/#/login पर जाकर डोनेशन सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। यहां मोबाइल ओटीपी का इस्तेमाल करके आप लॉग इन कर सकते हैं। इसके बाद नाम, दान का मकसद, पैन नंबर, दान राशि, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि जानकारी भरें। दान रसीद तुरंत तैयार हो जाती है और दानकर्ता इसे डाउनलोड कर सकता है। आप पेमेंट गेटवे, यूपीआई, एनईएफटी, आईएमपीएस, डिमांड ड्राफ्ट और चेक भुगतान सहित विभिन्न दान विधियों से दान का भुगतान कर सकते हैं।
ध्यान रखना है जरूरी
श्री राम ट्रस्ट को दान की गई राशि के लिए धारा 80जी के तहत टैक्स कटौती का प्रावधान है। लाइवमिंट की खबर के मुताबिक,यह दान विशेष रूप से मंदिर के नवीनीकरण/मरम्मत के लिए दिया जाना चाहिए। दानकर्ताओं को दान की रसीद जरूर लेनी चाहिए। 2,000 रुपये से अधिक का दान नकद में नहीं होना चाहिए। साथ ही योग्यता सीमा के अधीन दान की गई राशि के 50% तक कटौती का दावा किया जा सकता है।