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GSTR-1 फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर, 1 सितंबर से लागू होगा ये नया नियम

जीएसटी परिषद ने पिछले साल जुलाई में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को मजबूत करने और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में फर्जी और धोखाधड़ी वाले रजिस्ट्रेशनों की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नियम 10ए में संशोधन को मंजूरी दी थी।

Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Updated on: August 26, 2024 18:19 IST
टैक्सपेयर को रजिस्ट्रेशन की तारीख से 30 दिन की अवधि में वैध बैंक खाते का डिटेल पेश करना जरूरी है।- India TV Paisa
Photo:FILE टैक्सपेयर को रजिस्ट्रेशन की तारीख से 30 दिन की अवधि में वैध बैंक खाते का डिटेल पेश करना जरूरी है।

जीएसटी अधिकारियों के समक्ष बाहरी आपूर्ति रिटर्न जीएसटीआर-1 दाखिल करने के नए नियम 1 सितंबर 2024 से लागू होने जा रहे हैं। नए प्रावधान के बाद अब वैलिड बैंक खाते का ब्योरा नहीं देने वाले जीएसटी करदाता जीएसटीआर-1  फाइल नहीं कर सकेंगे। जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने एक परामर्श में यह बात कही है। भाषा की खबर के मुताबिक, जीएसटी नियम 10ए के मुताबिक, टैक्सपेयर (करदाता) को रजिस्ट्रेशन की तारीख से 30 दिन की अवधि में वैध बैंक खाते का डिटेल पेश करना जरूरी है। या फॉर्म जीएसटीआर-1 में माल या सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने से पहले या इन्वॉयस जमा करने की सुविधा का उपयोग करने से पहले, जो भी पहले हो।

अगस्त, 2024 से आगे की टैक्स अवधि

खबर के मुताबिक, जीएसटीएन ने 23 अगस्त को जारी परामर्श में कहा कि यह नियम 1 सितंबर, 2024 से लागू हो रहा है। इसलिए अगस्त, 2024 से आगे की टैक्स अवधि के लिए टैक्सपेयर जीएसटी प्लेटफॉर्म पर अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल में वैलिड बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत किए बिना जीएसटीआर-01/आईएफएफ (जैसा भी मामला हो) दाखिल नहीं कर पाएंगे। जीएसटी परिषद ने पिछले साल जुलाई में अपनी बैठक में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को मजबूत करने और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में फर्जी और धोखाधड़ी वाले रजिस्ट्रेशनों की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नियम 10ए में संशोधन को मंजूरी दी थी।

रजिस्ट्रेशन डिटेल में अपने बैंक खाते की जानकारी जोड़ने की अपील

इस संशोधन के मुताबिक, रजिस्टर्ड टैक्सपेयर को रजिस्ट्रेशन हासिल होने के 30 दिन के भीतर या फॉर्म जीएसटीआर-1/आईएफएफ (इन्वॉयस प्रस्तुत करने की सुविधा) में बाहरी आपूर्ति का विवरण दाखिल करने से पहले (जो भी पहले हो) अपने नाम और पैन वाले बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना जरूरी था।

परामर्श में जीएसटीएन ने उन सभी करदाताओं (जिन्होंने अभी तक वैध बैंक खाते का विवरण नहीं दिया है) से कहा कि वे जीएसटी प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल में अपने बैंक खाते की जानकारी जोड़ें। जीएसटीएन परामर्श में कहा गया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल न होने पर आप अगस्त, 2024 की रिटर्न अवधि से जीएसटीआर-1 या आईएफएफ दाखिल नहीं कर पाएंगे।

कौन फाइल करता है GSTR-1

इनपुट सेवा वितरक/संयोजन करदाता/धारा 51 के तहत टैक्स कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति/धारा 52 के तहत टैक्स कलेक्शन करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को छोड़कर हर रजिस्टर्ड टैक्स योग्य व्यक्ति को जीएसटीआर-1 फॉर्म, टैक्स अवधि के दौरान माल और/या सेवाओं की बाहरी आपूर्ति का विवरण, जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करना जरूरी होता है।

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