Tuesday, November 19, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. टैक्स
  4. कमाई के साथ ज्यादा रिटर्न के लिए अभी से शुरू कर दें टैक्स प्लानिंग, Income Tax देने की नहीं होगी टेंशन

कमाई के साथ ज्यादा रिटर्न के लिए अभी से शुरू कर दें टैक्स प्लानिंग, Income Tax देने की नहीं होगी टेंशन

वित्त वर्ष 2024-25 शुरू हो चुका है। वित्त वर्ष की शुरुआत से ही टैक्स प्लानिंग कर चाहिए। इससे आपको टैक्स बचाने के साथ-साथ ज्यादा रिटर्न कमाने में मदद मिलेगी।

Written By: Abhinav Shalya
Updated on: April 08, 2024 12:26 IST
टैक्स प्लानिंग- India TV Paisa
Photo:FILE टैक्स प्लानिंग

नया वित्त वर्ष 2024-25 शुरू हो चुका है। जानकार कहते हैं कि नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही आपको टैक्स प्लानिंग और बचत के लिए निवेश शुरू करना चाहिए। इससे आपको अच्छा रिटर्न पाने में मदद मिलती है और आपको आखिरी समय में जल्दबाजी में टैक्स से जुड़े काम करने से भी छुटकारा मिल जाता है। आज हम इस आर्टिकल में उन तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे आप टैक्स प्लानिंग और बचत कर सकते हैं। 

पीपीएफ में हर 5 तारीख को निवेश करें

टैक्स प्लानिंग के नजरिए से पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंड फंड एक बेहतरीन विकल्प है। अगर आप स्कीम में हर महीने की 5 तारीख को निवेश करके अच्छा मुनाफा कम सकते हैं। इस स्कीम में हर महीने 5 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच खाते में सबसे कम बैलेंस पर ब्याज दी जाती है । ऐसे में अगर आप वित्त वर्ष की शुरुआत से ही हर महीने की 5 तारीख को इसमें पैसे जमा करते हैं तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा पीपीएफ में इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत निवेश करने पर 1.50 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का फायदा मिलता है। 

एनपीएस में निवेश 

नेशनल पेंशन स्कीम एक सरकारी रिटायरमेंट स्कीम है। इसके माध्यम से आप आसानी से टैक्स की बचत कर सकते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD (1B) के एनपीएस में निवेश करने पर 50,000 रुपये और सेक्शन 80CCD (1) के तहत निवेश करने पर 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट दी जा ती है। ऐसे में पूरी टैक्स छूट पाने के लिए वर्ष की शुरुआत से ही इस स्कीम में निवेश कर देना चाहिए। 

स्मॉल सेविंग स्कीम्स 

स्मॉल सेविंग स्कीम्स भी टैक्स बचत करने का एक अच्छा तरीका है। इसमें आपको सुकन्य समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और कई योजनाएं आती हैं। इन योजनाओं में इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.50 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है। अगर आप वित्त वर्ष की शुरुआत से ही इसमें निवेश करना शुरू करते हैं तो आप अच्छे से टैक्स प्लानिंग कर पाएंगे और ब्याज दर उच्च स्तर पर होने के कारण आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा । 

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Tax News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement