Tuesday, October 22, 2024
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अब कंजेशन टैक्स भरने के लिए हो जाएं तैयार, दिल्ली आने वाले लोगों से वसूली करेगी दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार के इस फैसले से उन लोगों की जेब पर बोझ पड़ना तय है जो लोग दूसरे शहरों में रहते हैं और दिल्ली में नौकरी करते हैं, क्योंकि नौकरी करने वाले लोगों को हर हफ्ते 5 से 6 दिन दिल्ली आना होगा और हर बार उन्हें कंजेशन टैक्स चुकाना होगा।

Written By: Sunil Chaurasia
Updated on: October 22, 2024 12:26 IST
13 अलग बॉर्डर पर दो टाइम स्लॉट में होगी वसूली- India TV Paisa
Photo:PTI 13 अलग बॉर्डर पर दो टाइम स्लॉट में होगी वसूली

दिल्ली सरकार देश की राजधानी दिल्ली में कंजेशन टैक्स वसूलने की योजना बना रही है। ये कंजेशन टैक्स, गाड़ी से दिल्ली आने वाले दूसरे शहर के लोगों से वसूला जाएगा। दिल्ली सरकार ने शहर में एंट्री करने वाले टोल पर बढ़ते ट्रैफिक की समस्या को ध्यान में रखकर कंजेशन टैक्स वसूलने की योजना बना रही है। नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम समेत दूसरे शहरों से दिल्ली आने वाली गाड़ियों की संख्या हालांकि, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि गाड़ी लेकर दिल्ली आने वाले लोगों से कंजेशन टैक्स की वसूली कैसे होगी? 

13 अलग बॉर्डर पर इन दो टाइम स्लॉट में होगी वसूली

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली सरकार फास्टैग की मदद से कंजेशन टैक्स की वसूली कर सकती है। दिल्ली से बाहर की गाड़ियां जैसे ही टोल प्लाजा से दिल्ली में एंट्री करेंगी, उनके फास्टैग अकाउंट से कंजेशन टैक्स काट लिया जाएगा, ताकि टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी-लंबी लाइनें न लगें। दिल्ली के 13 अलग-अलग बॉर्डर पर कंजेशन टैक्स की वसूली की जाएगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने 2 टाइम स्लॉट भी निर्धारित किए हैं। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक और शाम 5.30 बजे से 7.30 बजे के बीच दिल्ली में एंट्री करने वाली गाड़ियों को कंजेशन टैक्स चुकाना होगा।

कंजेशन टैक्स क्या है

कंजेशन टैक्स उन गाड़ियों से वसूला जाता है जो व्यस्ततम समय में किसी खास शहर में एंट्री करते हैं। दरअसल, दिल्ली सरकार बाहर से आने वाली गाड़ियों की संख्या पर लगाम कसना चाहती है। लेकिन सरकार के इस फैसले का विरोध भी होने लगा है। दिल्ली सरकार के इस फैसले से उन लोगों की जेब पर बोझ पड़ना तय है जो लोग दूसरे शहरों में रहते हैं और दिल्ली में नौकरी करते हैं, क्योंकि नौकरी करने वाले लोगों को हर हफ्ते 5 से 6 दिन दिल्ली आना होगा और हर बार उन्हें कंजेशन टैक्स चुकाना होगा। इसके अलावा, जो लोग बिजनेस के लिए दूसरे शहरों से दिल्ली आते हैं, उन लोगों को भी ये फैसला भारी पड़ेगा।

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