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ITR Filing: कब मिलेगा आपका टैक्स रिफंड, पैन कार्ड के जरिये ऐसे चेक करें ऑनलाइन स्टेटस

टैक्स रिफंड केवल उन्हीं बैंक खातों में जमा किया जाता है जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) के जरिये पहले से वेरिफाई किया गया है।

Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Updated on: July 31, 2024 17:18 IST
 आईटीआर दाखिल करने की आखिर तिथि 31 जुलाई, 2024 है।- India TV Paisa
Photo:FILE आईटीआर दाखिल करने की आखिर तिथि 31 जुलाई, 2024 है।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की आज यानी 31 जुलाई को आखिरी तारीख है। क्या आपने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है? अगर हां, तो यह बहुत अच्छी बात है। आज के बाद ऐसे टैक्सपेयर्स को टैक्स रिफंड का इंतजार रहेगा जिनका टैक्स रिफंड बनता है। भले ही वह छोटी राशि हो या बड़ी, अकाउंट में पैसे वापस आने का इंतजार तो रहेगा। यहां बता दें रिफंड केवल उन्हीं बैंक खातों में जमा किया जाता है जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) के जरिये पहले से वेरिफाई किया गया है। साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि अकाउंटहोल्डर का नाम पैन कार्ड पर दर्ज नाम से मेल खाता है।

चार से पांच सप्ताह करना होगा इंतजार!

इनकम टैक्स रिफंड वह पैसा है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो अलग-अलग तरीकों जैसे टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती), एडवांस टैक्स, टीसीएस (स्रोत पर टैक्स संग्रह) आदि के जरिये अपने बकाया से अधिक टैक्स का भुगतान करते हैं। आईटीआर दाखिल करने की आखिर तिथि 31 जुलाई, 2024 है, लेकिन अगर आप पहले से ही अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर चुके हैं, तो आप शायद सोच रहे होंगे कि आपके बैंक खाते में रिफंड कब आएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तब तक रिफंड की प्रक्रिया शुरू नहीं करेगा जब तक टैक्सपेयर अपने रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन पूरा नहीं कर लेता।

टैक्स रिफंड पाने में कितने दिन लगते हैं?

आपके आयकर रिटर्न (आईटीआर) को प्रोसेस करने में आम तौर पर आपके रिटर्न को ई-सत्यापित करने की तारीख से 15 से 45 दिन लगते हैं। अगर आप ITR-V फॉर्म के साथ ऑफ़लाइन सत्यापन विधि का उपयोग करते हैं, तो यह अवधि बढ़ाई जा सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर बताया गया है कि आम तौर पर टैक्सपेयर के खाते में रिफंड जमा होने में लगभग चार से पांच सप्ताह लगते हैं।

पैन कार्ड से ऑनलाइन टैक्स रिफंड स्टेटस की जांच

  • पैन कार्ड का उपयोग करके अपने आयकर रिफंड की स्थिति की जांच करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल - https://eportal.incometax.gov.in पर जाएं।
  • यहां अपना पैन, पासवर्ड और दिए गए कैप्चा कोड का इस्तेमाल करके लॉग इन करें।
  • लॉग इन करने के बाद, My Account सेक्शन पर जाएं और Refund/Demand Status चुनें।
  • यहां, आप अपने रिफंड की स्थिति के बारे में विवरण देख सकते हैं, जिसमें मूल्यांकन वर्ष, वर्तमान स्थिति, लागू होने पर रिफंड विफलता के कोई कारण और भुगतान का तरीका शामिल है।

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