ITR File: आयकर विभाग ने मंगलवार को कहा कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए। इनमें से 53.67 लाख लोगों ने पहली बार रिटर्न भरा है। आयकर विभाग ने एक बयान में आईटीआर जमा करने की समयसीमा समाप्त होने के बाद कहा कि कर आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक 6.77 करोड़ से अधिक आईटीआर जमा किए गए हैं। यह संख्या पिछले साल की समान अवधि तक जमा 5.83 करोड़ रिटर्न से 16.1 प्रतिशत अधिक है। आयकर विभाग ने वेतनभोगी टैक्सपेयर्स को आईटीआर जमा करने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया था। इसके अलावा वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के ऑडिट की जरूरत न होने वाले टैक्सपेयर भी इस तारीख तक अपना रिटर्न जमा कर सकते थे।
यहां जानें मुख्य बातें
- 31 जुलाई 2023 तक निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए 6.77 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में दाखिल किए गए आईटीआर से 16.1% अधिक है।
- 31 जुलाई 2023 को एक ही दिन में 64.33 लाख से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए।
- पहली बार फाइल करने वालों द्वारा लगभग 53.67 लाख आईटीआर दाखिल किए गए, जो कर आधार के विस्तार का एक उचित संकेत है।
- 5.63 करोड़ रिटर्न ई-सत्यापित। ई-सत्यापित आईटीआर में से, 31 जुलाई, 2023 तक 3.44 करोड़ आईटीआर संसाधित (61%) हो गए।
- जुलाई में ही TIN 2.0 भुगतान प्रणाली के माध्यम से 1.26 करोड़ से अधिक चालान प्राप्त हुए।
विभाग ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस बार वह आईटीआर जमा करने की समयसीमा आगे नहीं बढ़ाएगा। ऐसी स्थिति में समयसीमा खत्म होने के अंतिम दिन यानी 31 जुलाई को 64.33 लाख से अधिक रिटर्न जमा किए गए। आयकर विभाग ने कहा कि इस बार 53.67 लाख से अधिक लोगों ने पहली बार आईटीआर जमा किया है। यह कर आधार में विस्तार का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। हालांकि जिन कंपनियों और व्यक्तियों के लिए अपने खातों का ऑडिट कराना जरूरी है, उनके लिए वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है। वित्त वर्ष 2022-23 में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 20.33 प्रतिशत बढ़कर 19.68 लाख करोड़ रुपये रहा था।
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