चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 का आखिरी महीना चल रहा है। मार्च महीना टैक्स से जुड़े बकाए या भुगतान के लिहाज से बेहद अहम है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करदाताओं से लगातार अपील कर रहा है कि सभी तरह के बकाये का निपटान तय तारीख तक जरूर कर लें। अगर आप भी अभी तक ये जरूरी काम नहीं निपटा सके हैं तो जल्दी करें। अन्यथा आपको भारी पेनाल्टी भी चुकानी पड़ सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तो तय तारीख को लेकर पूरी लिस्ट जारी कर रखी है। इसमें तमाम तरह के टैक्स से जुड़े काम-काज की डेडलाइन है।
15 मार्च 2024
आकलन वर्ष (असेसमेंट ईयर) 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की चौथी किस्त चुकाने की आखिरी तारीख।
15 मार्च 2024
इनकम टैक्स की धारा 44एडी/44एडीए की अनुमानित योजना के तहत कवर किए गए निर्धारिती के लिए मूल्यांकन वर्ष (असेसमेंट ईयर) 2024-25 के संबंध में एडवांस टैक्स की पूरी राशि के भुगतान की तय तारीख है।
15 मार्च 2024
सरकार के उस ऑफिस की तरफ से फॉर्म 24जी प्रस्तुत करने की तय तारीख जहां फरवरी, 2024 के महीने के लिए टीडीएस/टीसीएस का भुगतान, चालान प्रस्तुत किए बिना किया गया है।
16 मार्च 2024
जनवरी, 2024 के महीने में धारा 194-आईए के तहत टैक्स कटौती के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने की तय तारीख है।
16 मार्च 2024
जनवरी, 2024 के महीने में धारा 194-आईबी के तहत कर कटौती के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने की तय तारीख।
16 मार्च 2024
जनवरी, 2024 के महीने में धारा 194M के तहत टैक्स कटौती के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने की तय तारीख है।
16 मार्च 2024
जनवरी, 2024 के महीने में धारा 194एस के तहत टैक्स कटौती के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने की नियत तारीख है।
30 मार्च 2024
फरवरी, 2024 के महीने में धारा 194-आईए के तहत काटे गए टैक्स के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख है।
30 मार्च 2024
फरवरी, 2024 के महीने में धारा 194-आईबी के तहत काटे गए टैक्स के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की तय तारीख है।
30 मार्च 2024
फरवरी, 2024 के महीने में धारा 194M के तहत काटे गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख है।
30 मार्च 2024
फरवरी, 2024 के महीने में धारा 194एस के तहत काटे गए टैक्स के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की तय तारीख है।
31 मार्च 2024
पिछले वर्ष 2022-23 के लिए फॉर्म नंबर 3CEAD में देश-दर-देश रिपोर्ट, मूल इकाई या वैकल्पिक रिपोर्टिंग इकाई, भारत में निवासी, उस अंतरराष्ट्रीय समूह के संबंध में जिसमें यह ऐसे समूह का घटक है।
31 मार्च 2024
भारत में निवासी एक घटक इकाई द्वारा, जिसके अंतरराष्ट्रीय समूह के संबंध में, रिपोर्टिंग लेखांकन वर्ष (मान लिया गया है कि रिपोर्टिंग लेखांकन वर्ष 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 है) के लिए फॉर्म संख्या 3CEAD में देश-दर-देश रिपोर्ट यह एक घटक है यदि मूल इकाई धारा 286(2) के तहत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए बाध्य नहीं है या मूल इकाई ऐसे देश की निवासी है जिसके साथ भारत का रिपोर्ट आदि के आदान-प्रदान के लिए कोई समझौता नहीं है।
31 मार्च 2024
विदेशी टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए पिछले वर्ष 2022-23 में टैक्स के लिए प्रस्तावित विदेशी आय और ऐसी आय पर काटे गए या भुगतान किए गए टैक्स की डिटेल [फॉर्म 67] अपलोड करना [यदि आय का रिटर्न धारा 139 के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत किया गया है (1) या धारा 139(4)
31 मार्च 2024
अगर आपने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए इनकम का अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 31 मार्च तक जरूर कर दें। इसके लिए यह आखिरी तारीख है।