इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आईटीआर भरने से जुड़े सभी फॉर्म जारी कर दिए हैं। ऐसे में काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें सभी आईटीआर जमा कर देना चाहिए या फिर आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई का इंतजार करना चाहिए।
वेतनभोगी और एफडी निवेशकों को करना होगा इंतजार
अधिकांश वेतनभोगी करदाता अब अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि टीडीएस भुगतान - नियोक्ताओं द्वारा (वेतन पर स्रोत पर कर कटौती के लिए) और बैंकों (सावधि जमा ब्याज पर टीडीएस के लिए) - 30 अप्रैल तक किया जाएगा। ज्यादातर संस्थाओं की ओर से 31 मई के बाद ही फॉर्म 16 और टीडीएस प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। इसके बाद ही वेतनभोगी व्यक्ति और सावधि जमा पर ब्याज कमाने वाले लोग फाइलिंग प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। बता दें, फॉर्म 16 नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन पर टीडीएस का प्रमाण पत्र है।
अप्रैल में कौन जमा कर सकता है आईटीआर?
फिलहाल बेहद सीमित कैटेगरी के लोग ही अप्रैल में आईटीआर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप एनआरआई है तो आसानी से आप टैक्स फाइल कर सकते हैं। क्योंकि एनआरआई होने के कारण इनकम का कोई सोर्स नहीं होगा।
समय पर भरें रिटर्न
आईटीआर जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। करीब सभी नियोक्ताओं द्वारा फॉर्म 16 मई या जून तक जारी कर दिए जाते हैं। इनकम से जुड़ी सभी दस्तावेज आने के बाद आपको जल्द से जल्द अपना आईटीआर जमा कर देना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जितनी जल्दी आप आईटीआर जमा करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको रिफंड मिलेगा।