Friday, July 05, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. टैक्स
  4. टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए आयकर विभाग ने शुरू किया नया फीचर, अब एक क्लिक में होगा आपका यह काम

टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए आयकर विभाग ने शुरू किया नया फीचर, अब एक क्लिक में होगा आपका यह काम

Income Tax Department : इस नए फीचर से टैक्सपेयर्स को अब हर काम के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Written By: Pawan Jayaswal
Updated on: May 13, 2024 8:43 IST
इनकम टैक्स न्यूज- India TV Paisa
Photo:FILE इनकम टैक्स न्यूज

आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए एक नया फीचर पेश किया है। इससे टैक्सपेयर्स को अपनी पेंडिंग टैक्स प्रोसीडिंग को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। यह फीचर ई-प्रोसीडिंग सेक्शन में जोड़ा गया है। यह फीचर करदाताओं को आयकर विभाग की ओर से जारी लेटर, नोटिस और इंटिमेशन को ट्रैक करने में मदद करेगा। इससे टैक्सपेयर्स एक ही स्थान पर सभी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स को ट्रैक कर पाएंगे। इस नए टैब पर क्लिक करती ही करदाता सारे नोटिस और पेडिंग टैक्स प्रोसेस को ट्रैक कर पाएंगे। टैक्सपेयर्स इनका ऑनलाइन माध्यम से ही जवाब भी दे सकते हैं।

आया नया फीचर

इस नए टैब में सर्च का ऑप्शन भी है। आप कोई खास नोटिस खोजना चाहें, तो इसमें खोज सकते हैं। इस नए फीचर से टैक्सपेयर्स को अब हर काम के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 'e-Proceedings' टैब के जरिए रजिस्टर्ड यूजर्स असेसिंग ऑफिशियल्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) या किसी अन्य आयकर प्राधिकरण की ओर से जारी किए गए अलग-अलग नोटिस और कम्युनिकेशन को देख पाएंगे और उनका जवाब दे पाएंगे।

यह है प्रोसेस

टैक्सपेयर्स को ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। अब अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग-इन करना होगा। अब डैशबोर्ड से आप 'Pending Actions' सेक्शन तक जा सकते हैं और यहां से 'e-Proceedings' पर जा सकते हैं। इस फीचर से करदाताओं को काफी मदद मिलेगी। उनके समय की बचत होगी और नोटिस का जवाब देना भी आसान होगा।

'Pending Actions' सेक्शन में मिलेंगी ये जानकारियां

सेक्शन 245 के तहत सूचनाएं

सेक्शन 139 (9) के तहत दोषपूर्ण नोटिस
सेक्शन 143 (1) (ए) के तहत प्रथम दृष्टया समायोजन
सेक्शन 154 के सुओ मोटो सुधार
स्पष्टीकरण के लिए मांगे जाने वाली सूचनाएं
किसी अन्य आयकर प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Tax News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement