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अपनी सैलरी पर कैसे करें इनकम टैक्स का कैलकुलेशन? यहां जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रॉसेस

सैलरी पेशा लोगों की सबसे बड़ी चिंता होती है कि उनके ऊपर कितनी टैक्स की देनदारी बनेगी। आप भी अगर नौकरी करते हैं तो टैक्स की गणना आसानी से कर सकते हैं। आइए जानते हैं ​कैसे?

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published on: March 01, 2024 10:25 IST
Income tax calculation - India TV Paisa
Photo:FILE इनकम टैक्स कैलकुलेशन

इनकम टैक्स बचाने के लिए जरूरी है कि आपके ऊपर आयकर विभाग टैक्स की देनदारी कितनी बन रही है। फिर आप उसके अनुसार टैक्स सेविंग के सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। हम आपको आपकी सैलरी के अनुसार इनकम टैक्स कैलकुलेशन करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रॉसेस बता रहे हैं। इसको फॉलो कर आप आसानी से टैक्स की गणना कर सकते हैं। फिर आप उसके अनुसार टैक्स सेविंग की प्लानिंग कर पाएंगे। 

1: ग्रॉस सैलरी का पता लगाएं 

इनकम टैक्स देनदारी पता करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी ग्रॉस सैलरी को जानें। इसमें आपका मूल वेतन, भत्ते, बोनस और कर योग्य अन्य आय शामिल होंगे। 

2. छूटों की पहचान करें

इसके बाद मिलने वाल टैक्स छूट की पहचान करें। आपकी सैलरी के कुछ हिस्सों पर आयकर छूट मिलती है। इन छूटों में मकान किराया भत्ता (एचआरए), अवकाश यात्रा भत्ता (एलटीए) और मानक कटौती शामिल हो सकती हैं। अपना कर योग्य वेतन पता करने के लिए इन छूटों को अपने वेतन से घटाएं। 

3. डिडक्शन की गणना करें 

आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं, जैसे धारा 80सी (भविष्य निधि, पीपीएफ, या जीवन बीमा में निवेश के लिए), धारा 80डी (स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए) और धारा 24बी (गृह ऋण ब्याज के लिए) के तहत उपलब्ध कटौतियों का पता लगाएं। अपनी टैक्सेबल इनकम निर्धारित करने के लिए इन कटौतियों को अपने कर वेतन से घटाएं। छूट और कटौतियों की गणना करने के बाद, आप अपनी कर योग्य आय जान पाएंगे। 

4. स्लैब और छूट  

अपनी टैक्सेबल इनकम के आधार पर प्रत्येक स्लैब के लिए कर की गणना करें। इसके बाद टैक्स लायबिलिटी की गणना करें। इसके बाद आपको मिलने वाली कर छूट का कैलकुलेशन करें। मिलने वाली छूट के बाद जो इनकम होगी, वो कर योग्य होगी। इसपर आपको टैक्स चुकाना होगा। 

इनकम टैक्स की विभाग से भी टैक्स की गणना करने की सुविधा 

इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से भी आप टैक्स कैलकुलेटर की मदद से अपनी सैलरी के अनुसार टैक्स की गणना कर सकते हैं। नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर आप सीधे इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर चले जाएंगे। वहां आपको टैक्स कैलकुलेटर की मदद से टैक्स की गणना कर पाएंगे। 

(https://incometaxindia.gov.in/pages/tools/income-tax-calculator.aspx)  

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