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Savings Account में कितना रखें कैश कि ना आए Income tax का नोटिस? जानिए क्या है नियम

Savings account transaction limit : बचत खाते में एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते। ऐसा होने पर बैंक आयकर विभाग को सूचित करते हैं।

Written By: Pawan Jayaswal
Published : Dec 14, 2024 12:59 IST, Updated : Dec 14, 2024 12:59 IST
सेविंग अकाउंट- India TV Paisa
Photo:FILE सेविंग अकाउंट

Income tax rule : आपके मन में कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि बचत खाते में अधिकतम कितना पैसा रखा जा सकता है। एक सवाल यह भी लोगों के मन में रहता है कि एक दिन में एक व्यक्ति से कितना कैश ले सकते हैं। आज हम आपको इन दोनों सवालों का जवाब देंगे। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकम टैक्स रूल्स के अनुसार 1 वित्त वर्ष के दौरान बचत खाते में कुल नकद जमा या निकासी 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, धारा 269एसटी के अनुसार, कोई व्यक्ति एक दिन में एक व्यक्ति से सिंगल ट्रांजेक्शन में या एक इवेंट से जुड़े ट्रांजेक्शंस में कुल 2 लाख रुपये या उससे अधिक कैश नहीं ले सकता है। एक वित्त वर्ष में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच आपके सभी सेविंग अकाउंट्स में कुल 10 लाख रुपये से अधिक कैश डिपॉजिट होता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित करना चाहिए। बैंकों को ऐसे ट्रांजेक्शंस का खुलासा करना होगा, भले ही वे कई अकाउंट्स में फैले हों।

हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन

अब सवाल यह है कि अगर आपके बचत खाते में एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक कैश आता है, तो क्या होगा? इस सीमा से अधिक राशि को हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में कंसीडर किया जाएगा। बैंक या वित्तीय संस्थानों को इस बारे में आयकर अधिनियम, 1962 की धारा 114बी के तहत आयकर विभाग को सूचित करना होगा। इसके अलावा, एक दिन में 50 हजार रुपये से अधिक राशि जमा कराने के लिए आपको पैन नंबर देना होगा। अगर आपके पास पैन नहीं है, तो आपको वैकल्पिक तौर पर फॉर्म 60/61 जमा करना होगा।

इनकम टैक्स नोटिस का कैसे दें जवाब?

हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस से जुड़े इनकम टैक्स नोटिस का जवाब देने के लिए आपके पास फंड के सोर्स के संबंध में अपने दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत होना चाहिए। ये बैंक स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड और विरासत से जुड़े डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। अगर आप कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं या कैश के सोर्स को लेकर चिंतित हैं, तो किसी टैक्स एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं।

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