Income Tax Saving Tips: नौकरीपेशा लोगों के साथ अक्सर देखा जाता है कि फरवरी और मार्च के महीने में इनकम टैक्स के कारण उनकी सैलरी कट जाती है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या किसी तरह से इनकम बचाया जा सकता है। इसका जवाब है हां। इनकम टैक्स के अंदर कई ऐसे कानूनी तरीके हैं जिनकी मदद से आप एक सीमा तक टैक्स की बचत कर सकते हैं। आइए जानते हैं।
टैक्स सेविंग धाराओं का फायदा लें
अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम के तहत टैक्स भर रहे हैं और इसके बाद आपकी सैलरी से पैसे कट गए हैं तो इनकम टैक्स की टैक्स सेविंग धाराओं का फायदा उठा सकते हैं।
- धारा 80C के तहत सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट आपको दी जाती है। इसका फायदा उठाने के लिए आप पीपीएफ, केवीपीस, सुकन्या समृद्धि योजना, एनएससी और एलआईसी आदि में निवेश कर सकते हैं।
- धारा 80CCD(1B) के तहत आप 50,000 रुपये की टैक्स छूट एनपीएस में निवेश करने पर सरकार द्वारा दी जाती है।
- अगर आप पर होम लोन है तो आप इनकम टैक्स की धारा 24 के तहत 2.5 रुपये सालाना तक की बजट कर सकते हैं।
बता दें, अगर आप 31 मार्च टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं और आईटीआर फाइलिंग के दौरान इनके प्रूफ जमा करके टैक्स छूट लेकर रिफंड ले सकते हैं।
टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट न हो तो क्या करें
अगर आपकी इनकम 7.5 लाख रुपये से कम है और कोई टैक्स सेविंग निवेश नहीं किया हुआ है तो आप न्यू टैक्स रिजीम का चुनाव कर सकते हैं। इसमें 7.5 लाख रुपये तक की आय पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है।