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Income Tax in Budget 2025 : साल में 20 लाख रुपये तक कमाने वालों को टैक्स में राहत दे सकती है सरकार, यह है फॉर्मूला

Budget 2025 में Income Tax से जुड़ी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले लोगों की 10 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री कर सकती है।

Written By: Pawan Jayaswal
Published : Feb 01, 2025 8:12 IST, Updated : Feb 01, 2025 8:12 IST
इनकम टैक्स
Photo:FILE इनकम टैक्स

Income Tax in Budget 2025 : आज की तारीख 1 फरवरी 2025 है। यानी आज वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट संसद में पेश होने जा रहा है। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बजट से जुड़े कुछ संकेत दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग पर मां लक्ष्मी की कृपा है। पीएम ने कहा था, 'कल पेश होने वाला बजट देश में नया विश्वास पैदा करेगा।' पीएम की इस बात से इनकम टैक्स में छूट की उम्मीदें और मजबूत हुई हैं। माना जा रहा है कि इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 10 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री करने की घोषणा कर सकती है। देश के करोड़ों करदाता लंबे समय से टैक्स फ्री इनकम को बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं। इनकम टैक्स में छूट मिलने से लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा। इससे खपत बढ़ेगी और जीडीपी ऊपर आएगी।

अभी 7.75 लाख रुपये तक की इनकम है टैक्स फ्री

इस समय आपकी 7.75 लाख रुपये तक की इनकम पूरी तरह से टैक्स फ्री है। इस समय 75 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 7.75 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। वहीं, 15 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स लगता है।

20 लाख रुपये तक कमाने वालों को टैक्स में राहत की उम्मीद

सरकार 20 लाख रुपये तक की इनकम वालों को टैक्स में राहत दे सकती है। यह छूट न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों को ही मिलेगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि दो फैसलों से यह राहत मिल सकती है। पहला- 10 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री किया जाए। दूसरा- 15 से 20 लाख रुपये आय वालों के लिए 25% का नया टैक्स स्लैब लाया जाए।

सरकार पर कितना पड़ेगा बोझ

वित्त मंत्री निर्मला सितारमण आज पेश होने वाले बजट में यह घोषणा करती है, तो सरकार को रेवेन्यू में 50 हजार करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपये तक का नुकसान होगा। मोदी सरकार ने साल 2023 के बजट में भी टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स में राहत दी थी। उस समय नया टैक्स रिजीम चुनने वाले करदाताओं के लिए धारा 87ए में टैक्स छूट बढ़ाकर 7 लाख रु. तक की गई थी।

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