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How to Save Tax: इनकम टैक्स बचाने के 5 असरदार तरीके, कर पाएंगे लाखों की बचत

How to Save Tax: पुरानी टैक्स रिजीम में धारा 80C, 80D और 24B के तहत दी गई छूट का फायदा उठाकर आप आसानी टैक्स सेविंग कर सकते हैं।

Edited By: Abhinav Shalya
Updated on: March 15, 2024 18:23 IST
Tax Savings- India TV Paisa
Photo:CANVA Tax Savings

Five Effective Ways To Save Tax: मार्च का महीना टैक्स सेविंग की दृष्टि से काफी अहम माना जाता है। आप इस महीने के अंत तक टैक्स प्लानिंग करके लाखों की बचत कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको टैक्स सेविंग के 5 तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं। 

1.80C

इनमक टैक्स की पुरानी टैक्स रिजीम के तहत धारा 80C के तहत 1.50 लाख रुपये की टैक्स छूट दी जाती है। ये छूट आम लोगों के साथ हिंदू अभिवाजित परिवार (HUF) के लिए मान्य होती है। इसके अलावा आप पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्कीम में निवेश करके भी 80C का फायदा ले सकते हैं। 

2. EPF में योगदान बढ़ाकर

ईपीएफ में आप आपको ऐच्छिक योगदान का विकल्प दिया जाता है। आप इसके जरिए टैक्स की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा एनपीएस में 10 प्रतिशत की सैलरी के बराबर योगदान करने पर आप इनकम टैक्स में अतिरिक्त छूट प्राप्त कर सकते हैं। 

3. होम लोन टैक्स छूट 

अगर आपके पास होम लोन है तो इनकम टैक्स के तहत छूट प्राप्त कर सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 24 B के अंतर्गत होम लोन पर दी जाने वाली ब्याज पर आप वार्षिक 2 लाख रुपये की टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। बता दें, होम लोन में छूट इनकम टैक्स की पुरानी टैक्स रिजीम के तहत ही दी जाती है। 

4. हेल्थ इंश्योरेंस में छूट

पुरानी टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स की धारा 80D में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट आप क्लेम कर सकते हैं।  नियमों के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति एक साल में हेल्थ इंश्योरेंस पर अधिकतम 25,000 और 60 वर्ष से ऊपर के माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर 50,000 रुपये तक की टैक्स छूट अपने आईटीआर में क्लेम कर सकता है।

5. टैक्स रिजीम 

पुरानी टैक्स रिजीम के तहत ही आपको इमकम टैक्स में छूट का फायदा मिलता है। ऐसे में अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपये तक है तो पुरानी टैक्स रिजीम चुनना ज्यादा बेहतर है। वहीं, अगर आपकी आय इससे ज्यादा है तो नई टैक्स रिजीम एक बेहतर विकल्प हो सकता है।

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