इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की डेडलाइन 31 जुलाई को खत्म होने जा रही है। अब जब रिटर्न फाइलिंग के लिए 15 दिन ही शेष बचे हैं तो इस बीच सोशल मीडिया पर अंतिम तारीख बढ़ने को लेकर भी अफवाहें उड़ने लगी हैं। लेकिन सरकार की ओर से ऐसी किसी भी खबर को सिरे से नकार दिया गया है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि वित्त मंत्रालय आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की 31 जुलाई की समयसीमा को बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा है। उन्होंने साथ ही आयकरदाताओं से जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करने को कहा।
पिछले साल दाखिल हुए 5.83 करोड़ ITR
मल्होत्रा ने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि इस साल पिछले वर्ष से ज्यादा रिटर्न दाखिल होंगे। हमें उम्मीद है कि यह पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए।'' पिछले साल 31 जुलाई तक लगभग 5.83 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे, जो आकलन वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न दाखिल करने का आखिरी दिन था। उन्होंने कहा, ‘‘हम आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आईटीआर दाखिल करने की गति पिछले साल की तुलना में बहुत तेज है और हम उन्हें सलाह देंगे कि वे आखिरी क्षण तक इंतजार न करें और समयसीमा में किसी भी विस्तार की उम्मीद न करें।’’
अंतिम समय का इंतजार न करें करदाता
31 जुलाई की समयसीमा तेजी से नजदीक आ रही है, इसे देखते हुए सरकार की सलाह है कि आम लोग जल्द से जल्द अपना कर रिटर्न दाखिल करें। कर संग्रहण लक्ष्य के संबंध में मल्होत्रा ने कहा यह कमोबेश 10.5 प्रतिशत वृद्धि के लक्ष्य के अनुरूप है। मल्होत्रा ने कहा कि जहां तक माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की वृद्धि का सवाल है, यह अबतक 12 प्रतिशत है। हालांकि, दर में कटौती के कारण उत्पाद शुल्क के मोर्चे पर वृद्धि दर 12 प्रतिशत से कम है। उन्होंने कहा कि वास्तव में यह अभी नकारात्मक है और एक बार कर दरों में कटौती का प्रभाव खत्म हो जाएगा, तो लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है। आम बजट 2023-24 के अनुसार, सरकार को चालू वित्त वर्ष में 33.61 लाख करोड़ रुपये की सकल कर प्राप्ति की उम्मीद है।
ऑनलाइन मोड में ITR फाइलिंग का तरीका
- इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर incometax.gov.in पर लॉग इन करें
- इसके बाद व्यू रिटर्न या फॉर्म पर क्लिक करें
- ई-फाइल किए गए टैक्स का रिटर्न देखें
- इसके बाद पेज पर ऐसेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप ओरिजिनल/रिवाइज्ड रिटर्न को चुनें
- इसके बाद कंटीन्यू पर क्लिक करें और मांगी गई जानकारी भरें
- टैक्स पेड और वेरीफिकेशन पेज खुलेगा, इसपर अपने हिसाब से ऑप्शन को चुनना होगा
- इसके बाद प्रिव्यू करके फॉर्म को अच्छे से चेक करने के बाद सब्मिट कर दें