Tax Regime: जुलाई का महीना, यानि टैक्स फाइलिंग (Tax Filing) का मौसम अब खत्म होने वाला है। सामान्य नौकरीपेशा टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। 31 जुलाई के बाद आपको 5000 का जुर्माना देना होगा। मौजूदा साल में टैक्स प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आयकर छूट की सीमा को लेकर है। यदि वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2022-23) में आपकी सकल कुल आय मूल छूट सीमा से कम है, तो आपके लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना अनिवार्य नहीं है। मूल छूट सीमा किसी व्यक्ति द्वारा चुनी गई आयकर व्यवस्था पर निर्भर करती है। यदि कोई व्यक्ति पुरानी कर व्यवस्था को चुनता है, तो मूल छूट सीमा वित्त वर्ष 2022-23 में व्यक्ति की आयु पर निर्भर करेगी। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनता है, तो मूल छूट सीमा 3 लाख रुपये है, चाहे व्यक्ति की उम्र कुछ भी हो। हालांकि, अगर आपको अनिवार्य रूप से ITR दाखिल नहीं करना है, तब भी इसे दाखिल करना एक अच्छा निर्णय होगा।
ITR क्यों दाखिल करना चाहिए?
एक आईटीआर को आम तौर पर शून्य आईटीआर कहा जाता है जहां टैक्सपेयर्स को कोई टैक्स देनदारी नहीं होती है। ऐसे टैक्सपेयर की आय मूल छूट सीमा से कम होने या निर्दिष्ट कटौतियों और छूटों का दावा करने के बाद करदाता की शुद्ध कुल आय मूल सीमा छूट सीमा से नीचे होने के कारण हो सकता है। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां धारा 87A के तहत छूट का लाभ उठाने के बाद कुल कर देनदारी शून्य हो जाती है। ऐसे मामलों में भी दाखिल रिटर्न को शून्य आईटीआर कहा जाएगा।
शून्य आईटीआर भरने में है समझदारी?
भले ही कोई व्यक्ति वर्तमान प्रावधानों के तहत आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, फिर भी उसके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना बुद्धिमानी है ताकि किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए आय को रिकॉर्ड में लाया जा सके। यह आपकी सभी कानूनी आय का रिकॉर्ड है आईटीआर के माध्यम से आपको मानसिक शांति मिलेगी, भले ही उन पर आयकर नहीं लगता हो। इससे आपको भविष्य में होम लोन, कार लोन लेने में आसानी होती है। साथ ही आपके ऊपर कभी अकाउंट से अधिक ट्रांजैक्शन हो जाने पर नोटिस भी नहीं आता है।
मिलते हैं ये फायदे
ऋण प्राप्त करना आसान: आयकर रिटर्न भारत सरकार से आय प्रमाण के प्रमाणित दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, ऋण देने वाले बैंकों और संस्थानों में आईटीआर जमा करने से ऋण स्वीकृत करने की प्रक्रिया आसान हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी कोई ऋण के लिए आवेदन करता है, तो ऋण देने वाली संस्था आवेदक की साख की जांच करेगी और फिर उसके आधार पर ऋण राशि स्वीकृत करेगी। यह क्रेडिट पात्रता जांच एक पूर्ण क्रेडिट जांच करके निष्पादित की जाती है जिसमें आपसे विभिन्न वित्तीय, बैंकिंग और अन्य विवरण और दस्तावेज, आयकर रिटर्न (यदि उपलब्ध हो), नौकरी या व्यवसाय सत्यापन, क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट और अन्य स्रोत प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। तो, संक्षेप में यदि आपके पास दायर आईटीआर जैसा कानूनी आय प्रमाण दस्तावेज है, तो यह आपके ऋण मामले में मदद कर सकता है।
छात्रवृत्ति प्राप्त करना भी आसान है: कुछ छात्रवृत्ति मामलों में, इसके लिए आवेदन करने वाले छात्र को अपने आयकर रिटर्न प्रमाण जमा करने की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए, कुछ विशेष सरकारी छात्रवृत्तियाँ हैं जिनके अनुसार पूरे परिवार की आय एक निश्चित सीमा से कम होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल सरकार की कन्या शिक्षा छात्रवृत्ति योजना जिसे 'कन्याश्री प्रकल्प' कहा जाता है, में उल्लेख किया गया है कि इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र होने के लिए, छात्र की पारिवारिक आय प्रति वर्ष 1,20,000 रुपये से कम या उसके बराबर होनी चाहिए। एक अन्य उदाहरण केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति योजना का हो सकता है जिसे 'कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र योजना' कहा जाता है, जो उन मेधावी छात्रों को दी जाती है जिनकी पारिवारिक आय 4.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है। इन दो छात्रवृत्तियों के अलावा, अन्य सरकारी छात्रवृत्तियाँ भी हो सकती हैं जिनमें छात्र के परिवार की आय के आधार पर पात्रता मानदंड शामिल हैं।
वीज़ा: विदेश यात्रा के लिए वीज़ा अधिकारियों को आम तौर पर पिछले कुछ वर्षों के आईटीआर की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि जिस विदेशी देश में कोई यात्रा करना चाहता है, उसे वीजा देने से पहले अपने आय स्तर को सत्यापित करने की आवश्यकता होगी। इसलिए, वीज़ा आवेदन के समय आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों के साथ जमा करना आवश्यक है।
टीडीएस के रिफंड का दावा करना: फॉर्म 15जी/एच जमा करने से वित्तीय संस्थानों द्वारा टीडीएस कटौती को रोका जा सकेगा। लेकिन अगर किसी कारण से फॉर्म समय पर दाखिल नहीं किया जा सका, तो इस टीडीएस राशि को रिफंड के रूप में वापस लेने के लिए शून्य आईटीआर दाखिल करना चाहिए। उपर्युक्त सभी मामलों के अलावा जहां शून्य आईटीआर दाखिल करने से मदद मिलेगी, ऐसे अन्य मामले भी हैं जहां आयकर अधिनियम, 1961 ने उक्त व्यक्ति के आय स्तर की अनदेखी करते हुए आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है।
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