Income Tax भरने से पहले इन अहम बातों का ध्यान रखें, बाद में रहेंगे टेंशन फ्री
टैक्स | 20 May 2024, 6:57 PMयह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ITR-1 ऐसे व्यक्ति द्वारा दाखिल नहीं किया जा सकता है जो भारतीय निवासी नहीं है और जिसकी कुल आय ₹50 लाख से अधिक है।
यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ITR-1 ऐसे व्यक्ति द्वारा दाखिल नहीं किया जा सकता है जो भारतीय निवासी नहीं है और जिसकी कुल आय ₹50 लाख से अधिक है।
Income Tax Department : इस नए फीचर से टैक्सपेयर्स को अब हर काम के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
फॉर्म 15एच उन निवासी व्यक्तियों द्वारा जमा किया जा सकता है जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनकी अनुमानित कर देयता है वित्तीय वर्ष में शून्य है। कोई भी कंपनी या फर्म या गैर-निवासी फॉर्म 15G जमा करने के लिए पात्र नहीं होते हैं।
अधिकांश वेतनभोगी करदाता अब अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि टीडीएस भुगतान - नियोक्ताओं द्वारा (वेतन पर स्रोत पर कर कटौती के लिए) और बैंकों (सावधि जमा ब्याज पर टीडीएस के लिए) - 30 अप्रैल तक किया जाएगा।
How to Link Pan With Aadhaar : आयकर नियमों के अनुसार करदाता को अपने पैन को अपने आधार नंबर के साथ लिंक करना होता है। अगर ये दोनों लिंक नहीं होते तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाना आवश्यक है।
Net Direct Tax Collection in FY24 : अनंतिम प्रत्यक्ष कर संग्रह बजट अनुमान से 7.40 प्रतिशत और संशोधित अनुमान से 0.67 प्रतिशत अधिक है।
PM Modi Interview : पीएम ने बताया कि 10 साल में आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या दोगुने से अधिक हो गई है। टैक्स कलेक्शन भी तीन गुना बढ़ गया है।
वित्त वर्ष 2024-25 शुरू हो चुका है। वित्त वर्ष की शुरुआत से ही टैक्स प्लानिंग कर चाहिए। इससे आपको टैक्स बचाने के साथ-साथ ज्यादा रिटर्न कमाने में मदद मिलेगी।
ऑनलाइन टैक्स भुगतान करते समय क्रेडिट या डेबिट कार्ड जैसी सुरक्षित भुगतान विधियों का विकल्प चुनें।
मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर जारी उन सूचनाओं के बाद दिया जिसमें 1 अप्रैल से प्रभावी नई टैक्स व्यवस्था में कुछ बदलावों का दावा किया गया है। नई टैक्स व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने तक उपलब्ध है।
इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पहली बार अधिकारियों को एक व्यक्ति द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपये की कथित किराया रसीदें मिलीं। अधिकारी अब उन कर्मचारियों के पीछे जा रहे हैं, जिन्होंने टैक्स वसूलने के लिए फर्जी दावे किए हैं।
क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड द्वारा 29.98 प्रतिशत का उच्चतम रिटर्न दिया। इसका मतलब है कि अगर किसी ने इस स्कीम में 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो वह बढ़कर 3.71 लाख रुपये हो जाता।
कोई भी भारतीय पीपीएफ में निवेश कर सकता है। वहीं, केवल वेतनभोगी कर्मचारी जिनके पास कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाता है और नियमित रूप से ईपीएफ में योगदान करते हैं, वे वीपीएफ में पैसा लगा सकते हैं।
Income Tax Saving Tips: जनवरी फरवरी और मार्च ये तीन ऐसे महीने हैं, जब लोग अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स खोजते हैं। अगर आपने पुराना टैक्स रिजीम चुना है, तो आप इन इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करके अच्छा-खासा टैक्स बचा सकते हैं।
How to Save Tax: पुरानी टैक्स रिजीम में धारा 80C, 80D और 24B के तहत दी गई छूट का फायदा उठाकर आप आसानी टैक्स सेविंग कर सकते हैं।
अगर आप भी अभी तक ये जरूरी काम नहीं निपटा सके हैं तो जल्दी करें। अन्यथा आपको भारी पेनाल्टी भी चुकानी पड़ सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करदाताओं से लगातार अपील कर रहा है कि सभी तरह के बकाये का निपटान तय तारीख तक जरूर कर लें।
सैलरी पेशा लोगों की सबसे बड़ी चिंता होती है कि उनके ऊपर कितनी टैक्स की देनदारी बनेगी। आप भी अगर नौकरी करते हैं तो टैक्स की गणना आसानी से कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे?
ईएलएसएस फंड आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बचाने में मदद करता है। लॉन्ग टर्म के लिए यह एक उम्दा निवेश माध्यम है।
ऐसे टैक्सपेयर यानी करदाता जो पहले से ही ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं, वे अपने अकाउंट में लॉग इन करने के बाद सीधे कम्प्लायंस पोर्टल पर जा सकते हैं।
भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के अध्यक्ष रंजीत कुमार अग्रवाल का कहना है कि एआई चार्टर्ड अकाउंटेंट के पेशे के लिए मददगार साबित होने जा रहा है। इससे वे दूसरे विश्लेषणात्मक क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
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