वित्त मंत्री ने शुरू की तत्काल PAN जारी करने की सेवा, आधार e-KYC और मोबाइल नंबर होगा जरूरी
टैक्स | 28 May 2020, 7:29 PMयह सुविधा उन पैन आवेदकों को उपलब्ध होगी जिनके पास वैध आधार नंबर है और उनका मोबाइल नंबर आधार के साथ जुड़ा है।
यह सुविधा उन पैन आवेदकों को उपलब्ध होगी जिनके पास वैध आधार नंबर है और उनका मोबाइल नंबर आधार के साथ जुड़ा है।
CBDT ने पहले ही साफ कर दिया है कि उसने किसी अधिकारी को टैक्स दरों पर रिपोर्ट बनाने को नहीं कहा
CBDT ने साफ किया कि किसी भी अधिकारी को ऐसी रिपोर्ट बनाने का निर्देश नहीं दिया गया था
नए टैक्स स्लैब में 2.5 लाख तक सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 2.5 लाख से 5 लाख तक की सालाना आय पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
31 मार्च 2020 तक आधार नंबर से बिना जुड़े PAN निष्क्रिय हो जाएंगे
ई-आकलन प्रणाली के तहत भेजे गए आयकर विभाग के नोटिस पर जवाब देने की समय सीमा अगले साल 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है।
आयकर कानून की धारा 208 के अनुसार, उस प्रत्येक व्यक्ति को, जिसकी एक वित्त वर्ष के लिए अनुमानित टैक्स देनदारी 10,000 रुपए या इससे अधिक है, एडवांस में टैक्स जमा कराना होता है
सरकार ने आठ अक्टूबर से कर रिटर्न का चेहरा रहित और नाम रहित ऑनलाइन आकलन करने की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है।
इनकम टैक्स विभाग ने साफ कर दिया है कि टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त यानि कि शनिवार ही है।
OTJ247 और अर्बन क्लैप जैसे एप के जरिये आप घर बैठे अपने लिए सीए (चार्टेड अकाउंटेड) को बुक कर सकते हैं और आसानी से अपना आईटीआर भर सकते हैं।
वर्तमान में, 2.5 से 5 लाख रुपए की आय पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स लगता है। 5 से 10 लाख रुपए तक की आय वालों को 20 प्रतिशत और 10 लाख से अधिक आय वालों को 30 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होता है।
ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर ई-फाइलिंग लाइट बटन पर क्लिक कर इस नई सुविधा का उपयोग किया जा सकता है।
राहत की बात ये है कि इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर (ITR) फाइल करने की तारीख 31 जूलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है।
अब आयकर दाता 31 अगस्त तक वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
आईटीआर-1 देश में रहने वाले वे लोग भर सकते हैं जिनकी वेतन, एक मकान, संपत्ति, अन्य स्रोत (ब्याज) से कुल आय 50 लाख रुपए तथा कृषि आय 5,000 रुपए है।
जिन लोगों की आय 5 लाख रुपए वार्षिक से कम है उनपर 1,000 रुपए से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
कर्मचारी जब चाहे तब पैसा निकाल सकता है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अपना पीएफ निकालना चाहते हैं तो आपको इस पर टैक्स भी देना पड़ सकता है।
अगर आप नौकरीपेशा हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए यह सबसे जरूरी चीज है। फॉर्म 16 टीडीएस सर्टिफिकेट होता है। आप जिस कंपनी में काम करते हैं वह कंपनी आपको फॉर्म 16 मुहैया कराती है।
अधिकांश लोग एचआरए का फायदा लेने में ही गलती कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संशोधित हुआ फॉर्म 12 मई, 2019 से प्रभाव में आएगा। यानी कि वित्त वर्ष 2018-19 का इनकम टैक्स रिटर्न बदले हुए फॉर्म-16 के आधार पर भरा जाएगा।
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