कैश निकासी पर TDS कटौती को सुनिश्चित करने के लिए CBDT ने लॉन्च की खास सुविधा
टैक्स | 12 Jul 2020, 10:02 PMरिटर्न न भरने वालो के 20 लाख के ऊपर कैश निकालने पर 2% टीडीएस
रिटर्न न भरने वालो के 20 लाख के ऊपर कैश निकालने पर 2% टीडीएस
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को ट्वीट कर बताया कि आयकर विभाग ने 20 लाख से अधिक आयकर दाताओं को 62,361 करोड़ रुपए का आयकर रिफंड किया है।
बाजार मूल्य से कम कीमत पर प्रॉपर्टी खरीदने वालों को भी मिली राहत
2019-20 के टैक्स छूट के लिए निवेश की अंतिम समय सीमा बढ़कर 31 जुलाई 2020 हुई
विकसित प्लांट की कीमत को लेकर गुजरात पीठ ने दिया फैसला
गलत जानकारी भरने पर या जानकारी न देने पर पड़ सकता ही पेनल्टी
यह सुविधा उन पैन आवेदकों को उपलब्ध होगी जिनके पास वैध आधार नंबर है और उनका मोबाइल नंबर आधार के साथ जुड़ा है।
CBDT ने पहले ही साफ कर दिया है कि उसने किसी अधिकारी को टैक्स दरों पर रिपोर्ट बनाने को नहीं कहा
CBDT ने साफ किया कि किसी भी अधिकारी को ऐसी रिपोर्ट बनाने का निर्देश नहीं दिया गया था
नए टैक्स स्लैब में 2.5 लाख तक सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 2.5 लाख से 5 लाख तक की सालाना आय पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
31 मार्च 2020 तक आधार नंबर से बिना जुड़े PAN निष्क्रिय हो जाएंगे
ई-आकलन प्रणाली के तहत भेजे गए आयकर विभाग के नोटिस पर जवाब देने की समय सीमा अगले साल 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है।
आयकर कानून की धारा 208 के अनुसार, उस प्रत्येक व्यक्ति को, जिसकी एक वित्त वर्ष के लिए अनुमानित टैक्स देनदारी 10,000 रुपए या इससे अधिक है, एडवांस में टैक्स जमा कराना होता है
सरकार ने आठ अक्टूबर से कर रिटर्न का चेहरा रहित और नाम रहित ऑनलाइन आकलन करने की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है।
इनकम टैक्स विभाग ने साफ कर दिया है कि टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त यानि कि शनिवार ही है।
OTJ247 और अर्बन क्लैप जैसे एप के जरिये आप घर बैठे अपने लिए सीए (चार्टेड अकाउंटेड) को बुक कर सकते हैं और आसानी से अपना आईटीआर भर सकते हैं।
वर्तमान में, 2.5 से 5 लाख रुपए की आय पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स लगता है। 5 से 10 लाख रुपए तक की आय वालों को 20 प्रतिशत और 10 लाख से अधिक आय वालों को 30 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होता है।
ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर ई-फाइलिंग लाइट बटन पर क्लिक कर इस नई सुविधा का उपयोग किया जा सकता है।
राहत की बात ये है कि इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर (ITR) फाइल करने की तारीख 31 जूलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है।
अब आयकर दाता 31 अगस्त तक वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
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