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1 अप्रैल से टैक्‍सपेयर्स के लिए बदल रहे हैं ये नियम, जानिए कैसे आप बचा सकते हैं पैसे

इनकम टैक्स से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे।

Written by: Sarabjeet Kaur
Published : March 24, 2021 18:29 IST
Rules to change from April 1 for taxpayers- India TV Paisa
Photo:FILE PHOTO

Rules to change from April 1 for taxpayers

1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष 2021-2022 की शुरुआत हो जाएगी और सभी तरह के टैक्स से जुड़े बदलाव भी लागू हो जाएंगे। हालांकि, इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-2022 के टैक्स स्लैब के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है। लेकिन, इनकम टैक्स से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे।

ITR फाइल नहीं करने पर देना पड़ सकता है दोगुना TDS

नए वित्त वर्ष के शुरू होते ही उन लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी जो अपना ITR फाइल नहीं करते हैं। यानी कि, ITR फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए नियमों को काफी सख्त कर दिया गया है। ITR फाइल के नियम को सरकार ने इनकम टैक्स की धारा 206एबी से जोड़ दिया है। जिसका मतलब है कि अगर आपकी आय इनकम टैक्स स्लैब के अंदर है और आपने ITR फाइल नहीं किया तो आपको दोगुना टीडीएस देना होग। साथ ही, नए इनकम टैक्स नियम के मुताबिक ऐसे लोगों के इनकम पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) भी ज्यादा लगेगा।

ईपीएफ के ब्याज पर लगेगा दोगुना टैक्स

नए इनकम टैक्स नियम के मुताबिक अब ईपीएफ को भी टैक्स के दायरे में लाया गया है। यदि आपने एक वित्‍त वर्ष में ईपीएफ में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा का अंशदान पर मिलने वाले ब्‍याज पर टैक्स लगेगा। वर्तमान में ईपीएफ में अधिकतम राशि जमा करने की कोई सीमा नहीं थी और पूरा ब्‍याज टैक्‍स फ्री होता था। लेकिन नए नियम के मुताबिक एक वित्‍त वर्ष में केवल 2.5 लाख रुपये के अंशदान पर मिलने वाला ब्‍याज ही टैक्‍स फ्री होगा, जबकि इससे अधिक जमा राशि पर मिलने वाले ब्‍याज पर टैक्‍स देना होगा।

प्री-फिल आईटीआर फॉर्म से टैक्स भरना होगा आसान

इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स के लिए अब टैक्स भरना आसान होगा। यानी कि, पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जैसे की डिविडेंड, कैपिटल गेन इनकम, सेविंग्स बैंक इनकम, पोस्ट ऑफिस इंटरेस्‍ट इनकम से जुड़ी सभी जानकारियों को खुद से भरना पड़ता था। पर 1 अपैल 2021 से सभी टैक्सपेयर्स को प्री-फिल्ड आईटीआर फॉर्म मिलेगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से जुड़ी सभी कैलकुलेशन को पहले से ही ITR फॉर्म में शामिल किया जाएगा।

सरकार द्वारा एलटीसी स्कीम को नोटीफाई किया गया

2021 के बजट में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देते हुए एलटीसी स्कीम को नोटीफाई किया है। यानी कि, कोरोना के चलते जो लोग LTC का फायदा नहीं उठा पाए थे, अब (1 अप्रैल 2021 से) उन कर्मचारियों को यात्रा भत्ता अवकाश योजना में कैश वाउचर स्कीम का फायदा सरकार द्वारा दिया जाएगा। जिससे केंद्रीय कर्मचारोयों को LTC के रकम पर टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने से फैसला कोविड महामारी के वजह से लिया है। 1 अप्रैल से LTC टैक्स छूट का फायदा अब सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी दोनो को ही देने का फैसला किया गया है।

सिनियर सिटिजन को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से मिली आजादी

2021के बजट में वित्त मंत्रालय ने बुजुर्गों को ITR भरने की राहत दी है, जिसका मतलब है कि, सिनियर सिटिजन जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा की है उन्हें 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष से आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। हालाकिं, इसमें भी एक शर्त रखी गई है कि सिर्फ उन्ही सिनियर सिटिजन को इस नियम का फायदा मिलेगा जिनकी इनकम सिर्फ पेंशन और बैंक में जमा रकम के ब्याज से होती है। लेकिन, ये जानना जरूरी है कि सिर्फ आटीआर भरने की छूट मिली है। आपका बैंक आपके खाते से टैक्स काटकर ही आपको रकम देगा। यानी कि, बस आटीआर भरने से आजादी मिली है टैक्स से नहीं। साथ ही, सिनियर सिटिजन की अगर पेंशन और ब्याज के अलावा भी कोई इनकम है तो ITR भरना अनिवार्य है।

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